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उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। यह चुनाव हरिद्वार जनपद को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में आयोजित किए जाएंगे।

इस बार पंचायत चुनाव दो चक्रों में आयोजित होंगे। आयोग ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 25 जून 2025 से शुरू होगी, जबकि मतदान की तिथियाँ 10 जुलाई और 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई हैं। मतगणना 19 जुलाई 2025 को होगी।राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि पंचायत चुनावों को लेकर सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
दो चरणों में होंगे चुनाव, विस्तृत कार्यक्रम जारी

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे : नामांकन की तिथि: 25 जून से 28 जून 2025 (सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक) नामांकन पत्रों की जांच: 29 जून से 01 जुलाई नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जुलाई दोपहर 3:00 बजे तक प्रतीक चिन्ह आवंटन:प्रथम चक्र: 03 जुलाई द्वितीय चक्र: 08 जुलाई
प्रतीक चिन्ह आवंटन: प्रथम चक्र: 03 जुलाई
द्वितीय चक्र: 08 जुलाई
मतदान तिथि: प्रथम चक्र: 10 जुलाई 2025
द्वितीय चक्र: 15 जुलाई 2025
मतगणना: 19 जुलाई 2025, सुबह 8 बजे से
89 विकासखंडों में होंगे चुनाव, हरिद्वार को रखा गया बाहर
चुनाव में अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग जिलों के 89 विकासखंडों को शामिल किया गया है।

हरिद्वार जनपद को इस बार के पंचायत चुनावों से बाहर रखा गया है, और वहां आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होगी।
47.77 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग
पंचायत चुनावों में इस बार कुल 47,77,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें:महिला मतदाता: 23,10,996 पुरुष मतदाता: 24,65,702 अन्य मतदाता: 374वर्ष 2019 की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 10.57% की वृद्धि दर्ज की गई है।
कुल 66,418 पदों पर होगा निर्वाचन
पंचायत चुनावों में निम्नलिखित पदों के लिए निर्वाचन कराया जाएगा:ग्राम पंचायत सदस्य: 55,587 पदग्राम प्रधान: 7,499 पदक्षेत्र पंचायत सदस्य: 2,974 पदजिला पंचायत सदस्य: 358 पद निर्वाचन के लिए राज्य में 8276 मतदान केन्द्र और 10529 मतदान स्थल स्थापित किए गए हैं।
कार्मिक, सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था सुदृढ़चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कुल 95,909 कार्मिक तैनात किए जाएंगे, जिनमें 35,700 सुरक्षा कर्मी होंगे।इसके अतिरिक्त, निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी के लिए:55 सामान्य प्रेक्षक,12 आरक्षित प्रेक्षक,प्रत्येक जिले में व्यय निगरानी अधिकारी,पुलिस, प्रशासन और आबकारी की संयुक्त टीमेंभी गठित की जाएंगी, जो मदिरा, नकदी, प्रलोभन सामग्री और अवैध प्रचार पर निगरानी रखेंगी।
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उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा निर्धारित राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की है:ग्राम पंचायत सदस्य: ₹10,000ग्राम प्रधान: ₹75,000क्षेत्र पंचायत सदस्य: ₹50,000जिला पंचायत सदस्य: ₹2,00,000
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📞 टोल फ्री हेल्पलाइन और वेबसाइट जानकारी
मतदाता सहायता के लिए आयोग द्वारा टोल फ्री नंबर 18001804280 जारी किया गया है। पंचायत चुनाव से संबंधित मतदाता सूची और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट www.sec.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
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