हरिद्वार | सिडकुल जनपद हरिद्वार में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सिडकुल पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से कुल 98 पाउच (पैकेट) कथित अवैध देशी शराब बरामद की गई। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। मामले की जांच जारी है।
दिनांक 12.07.2026 को सिडकुल पुलिस द्वारा 98 पैकेट देशी शराब माल्टा व संतरा मार्का के साथ दो आरोपी 1- पंकज पुत्र राजेंद्र निवासी मोहनपुर हल्दौर जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश हाल निवासी गली नंबर 7 सुमन नगर थाना रानीपुर हरिद्वार 2- खिलेंद्र चौहान पुत्र दीपक कुमार निवासी कुमारपुरा हल्दौर जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश हाल पता अल्पस कॉलोनी हेतमपुर थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार को अलग-अलग स्थान नेहरू कॉलोनी पीठ बाजार वाला मैदान सिडकुल व इंद्रलोक टेंपो स्टैंड के पास मैदान के पास से धर दबोचा। आरोपियों के विरुद्ध के थाना सिडकुल में आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया।
हरिद्वार पुलिस इन दिनों ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत अवैध शराब, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियार रखने वालों और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के क्रम में 12 जुलाई 2026 को थाना सिडकुल पुलिस ने क्षेत्र में गश्त और चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान दो अलग-अलग स्थानों से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार पहली कार्रवाई नेहरू कॉलोनी पीठ बाजार वाले मैदान के पास की गई, जबकि दूसरी कार्रवाई इंद्रलोक टेंपो स्टैंड के समीप मैदान में हुई। तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 98 पाउच कथित देशी शराब (माल्टा एवं संतरा मार्का) बरामद होने का दावा पुलिस ने किया है।
पंकज पुत्र राजेंद्र निवासी मोहनपुर हल्दौर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश हाल पता गली नंबर 7 सुमन नगर रानीपुर हरिद्वार। सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 284/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम खिलेंद्र चौहान पुत्र दीपक कुमार निवासी कुमारपुरा हल्दौर जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश हाल पता अल्पस कॉलोनी हेतमपुर थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार। सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 286/ 2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पुलिस के अनुसार बरामद शराब को नियमानुसार कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। प्राथमिक जांच के आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध उत्तराखंड आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मामले में आगे की जांच की जा रही है कि बरामद शराब कहां से लाई गई थी और इसका उपयोग या वितरण किस उद्देश्य से किया जाना था।
लिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान इस प्रकार है— नाम: पंकज पिता: राजेंद्र मूल निवासी: मोहनपुर, हल्दौर, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) वर्तमान पता: गली नंबर-7, सुमन नगर, रानीपुर, हरिद्वार संबंधित मुकदमा: अपराध संख्या 284/2026 धारा: 60 आबकारी अधिनियम नाम: खिलेंद्र चौहान पिता: दीपक कुमार मूल निवासी: कुमारपुरा, हल्दौर, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश)
वर्तमान पता: अल्पस कॉलोनी, हेतमपुर, थाना सिडकुल, हरिद्वार संबंधित मुकदमा: अपराध संख्या 286/2026
धारा: 60 आबकारी अधिनियम
हरिद्वार पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार त्योहारों, मेलों और विशेष अवसरों के दौरान इस प्रकार की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाती है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके। थाना सिडकुल पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई कार्रवाई में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी और कथित अवैध देशी शराब की बरामदगी को पुलिस ने अभियान की महत्वपूर्ण सफलता बताया है। फिलहाल दोनों मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
यह भी पढ़ें – रुड़की पुलिस ने चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की एक आरोपी गिरफ्तार साथी की तलाश जारी…
उत्तराखंड की सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण ख़बरों के लिए ज्वालापुर टाइम्स न्यूज़ WHATSAPP GROUP से जुड़ें और अपडेट सबसे पहले पाएं
यहां क्लिक करें एक और हर अपडेट आपकी उंगलियों पर!
यदि आप किसी विज्ञापन या अपने क्षेत्र/इलाके की खबर को हमारे न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पर प्रकाशित कराना चाहते हैं, तो कृपया 7060131584 पर संपर्क करें। आपकी जानकारी को पूरी जिम्मेदारी और भरोसे के साथ प्रसारित किया जाएगा।”

