नाबालिग किशोरी अपहरण मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई करती रानीपुर पुलिस टीमनाबालिग किशोरी अपहरण मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई करती रानीपुर पुलिस टीम

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रिपोर्टर (सचिन शर्मा)

हरिद्वार | संवाददाता

हरिद्वार जनपद की कोतवाली रानीपुर पुलिस ने नाबालिग किशोरी के अपहरण से जुड़े एक संवेदनशील मामले का सफल खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपहृत किशोरी को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को राहत दी है। मामले में पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा पोक्सो अधिनियम की धाराओं में बढ़ोतरी की गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 16 जून 2026 को कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने थाने में सूचना दी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से चली गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की और मु0अ0सं0 210/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया।

नाबालिग किशोरी के लापता होने की सूचना मिलते ही कोतवाली रानीपुर पुलिस सक्रिय हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसने किशोरी की तलाश के लिए सुरागरसी, पतारसी और तकनीकी जांच शुरू की। पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी और विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई। जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिनके आधार पर मामले में अभिषेक वर्मा उर्फ करन नामक युवक का नाम सामने आया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और उसकी तलाश तेज कर दी।

लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने दिनांक 21 जून 2026 को आर्यनगर चौक, ज्वालापुर क्षेत्र से आरोपी अभिषेक वर्मा उर्फ करन को हिरासत में लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। किशोरी की सुरक्षित बरामदगी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कीं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह किशोरी को 15 जून 2026 को अपने साथ पंजाब के अमृतसर लेकर गया था। वहां कुछ दिन रहने के बाद दोनों वापस हरिद्वार लौट आए थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के बयान दर्ज किए तथा उसका मेडिकल परीक्षण कराया।

जांच और प्राप्त तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 11(4) और 12 की बढ़ोतरी की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाती और ऐसे मामलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। हरिद्वार पुलिस लगातार महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चला रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि समाज में जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है ताकि अभिभावक अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रख सकें और किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें। समय पर दी गई सूचना से ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है। कोतवाली रानीपुर पुलिस की इस कार्रवाई को महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता का उदाहरण माना जा रहा है। किशोरी की सुरक्षित बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी से परिजनों ने राहत महसूस की है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी को नियमानुसार न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जबकि मामले में आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान सामने आने वाले सभी तथ्यों को कानूनी प्रक्रिया के तहत शामिल किया जाएगा और मामले को पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। हरिद्वार पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी नाबालिग के लापता होने, बहला-फुसलाकर ले जाने अथवा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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By ATHAR

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