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हरिद्वार। जनहित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने हरिद्वार शहर में बिना वैध लाइसेंस संचालित हो रही टूर एवं ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून संदीप सैनी के निर्देश पर आयोजित इस विशेष प्रवर्तन अभियान में 20 टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी हरिद्वार श्री मयूर दीक्षित एवं संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून श्री संदीप सैनी के निर्देशों के अनुपालन में आज हरिद्वार शहर स्थित शिवमूर्ति गली में बिना वैध लाइसेंस के सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रहे टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।

यह अभियान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार श्रीमती नेहा झा के नेतृत्व में संचालित किया गया। अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम द्वारा विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनेक टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटर बिना वैध लाइसेंस के यात्रियों की बुकिंग एवं सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रहे थे, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा सार्वजनिक सेवाओं द्वारा यात्रा कराने के लिए संचालित एजेंसियों एवं टिकटों की बिक्री हेतु विनियमावली, 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
जांच पूरी होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों के खिलाफ नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही सभी संबंधित संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भविष्य में वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन नहीं करें।

अभियान के दौरान अधिकारियों ने ट्रैवल एजेंसी संचालकों को यह भी बताया कि बिना वैध लाइसेंस सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित करना दंडनीय अपराध है। निरीक्षण के समय आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों को भी संकलित किया गया तथा नियमानुसार निरीक्षण एवं उल्लंघन रिपोर्ट तैयार की गई।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्रीमती नेहा झा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, पारदर्शी परिवहन व्यवस्था तथा नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के विशेष अभियान आगे भी नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे। सभी टूर एवं ट्रैवल संचालकों से अपील की गई है कि वे नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन करें तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं प्रचलित नियमों का पूर्णतः पालन करें।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनहित एवं सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में अवैध रूप से संचालित टूर एवं ट्रैवल एजेंसियों के विरुद्ध भविष्य में भी निरंतर सघन प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रूप से संचालित टूर एवं ट्रैवल एजेंसियों के विरुद्ध भविष्य में भी सघन प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि यात्रियों को सुरक्षित, पारदर्शी और नियमसम्मत परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
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