हरिद्वार की रानीपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत तीन वारंटियों के खिलाफ की गई कार्रवाईहरिद्वार की रानीपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत तीन वारंटियों के खिलाफ की गई कार्रवाई

रिपोर्टर (सचिन शर्मा)

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हरिद्वार 2026। पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार पुलिस का वारंटियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में कोतवाली रानीपुर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर तीन वारंटियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार सभी के खिलाफ न्यायालय से संबंधित वारंट जारी थे और अब नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के आदेशानुसार कोतवाली रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस टीमें जनपद के साथ-साथ गैर-जनपद क्षेत्रों में भी दबिश दे रही हैं। इसी कार्रवाई के तहत 8 सितंबर 2026 को गठित पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर तीन वारंटियों को उनके मस्कनों से हिरासत में लिया।

रानीपुर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में तीन वारंटियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इनमें पहला नाम रोहित काशीवाल पुत्र सुबोध कुमार काशीवाल, निवासी एल-87, शिवालिक नगर, कोतवाली रानीपुर, हरिद्वार का है। उसके खिलाफ संबंधित वाद संख्या 10565/2025 में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

दूसरे वारंटी के रूप में सेवाराम पुत्र अतर सिंह, निवासी जमालपुर खुर्द, कोतवाली रानीपुर, हरिद्वार को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार वह वाद संख्या 1110/2022 और मुकदमा अपराध संख्या 324/2021 से संबंधित है। उसके खिलाफ धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। तीसरे वारंटी के रूप में सुखवीर पुत्र रधुवीर, निवासी सलेमपुर, कोतवाली रानीपुर, हरिद्वार को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार उसका मामला वाद संख्या 3053/2018 से संबंधित है और इसमें धारा 323, 504, 506 और 354 भादवि का उल्लेख है।

पुलिस की ओर से बताया गया है कि तीनों व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय से संबंधित वारंट जारी थे। वारंटों के अनुपालन के लिए पुलिस टीमों ने कार्रवाई की। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को ऑपरेशन प्रहार के तहत जारी अभियान का हिस्सा बताया गया है। पुलिस का कहना है कि न्यायालय से जारी वारंटों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पुलिस द्वारा वारंटियों के खिलाफ अभियान के तहत लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस टीमों को अलग-अलग स्थानों पर भेजकर लंबित वारंटों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीमें संबंधित मामलों की जानकारी जुटाने और वारंटियों को हिरासत में लेने के लिए काम कर रही हैं। इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों में कानून के अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई संबंधित कानूनी प्रावधानों और न्यायालय की प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी।

हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत वारंटियों के खिलाफ अभियान को आगे भी जारी रखने की बात कही गई है। पुलिस टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में न्यायालय से जारी वारंटों की जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान कानून एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। संबंधित मामलों में आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

रोहित काशीवाल पुत्र सुबोध कुमार काशीवाल, निवासी एल-87, शिवालिक नगर, कोतवाली रानीपुर, हरिद्वार। संबंधित वाद संख्या: 10565/2025 धारा: 138 एनआई एक्ट 2. सेवाराम पुत्र अतर सिंह, निवासी जमालपुर खुर्द, कोतवाली रानीपुर, हरिद्वार। संबंधित वाद संख्या: 1110/2022 मु0अ0सं0: 324/2021 धारा: 60 आबकारी अधिनियम सुखवीर पुत्र रधुवीर, निवासी सलेमपुर, कोतवाली रानीपुर, हरिद्वार। संबंधित वाद संख्या: 3053/2018 धारा: 323, 504, 506, 354 भादवि

रानीपुर पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर टीमों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार न्यायालय से जारी वारंटों के अनुपालन को लेकर अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने लोगों से कानून का पालन करने और न्यायालय से संबंधित मामलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि किसी भी मामले में कार्रवाई कानून और उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही की जाती है। किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आरोप या धाराएं अपने आप में दोष सिद्ध होने का अंतिम प्रमाण नहीं हैं। संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार होगा।

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By ATHAR

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