पिरान कलियर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया विवाद के मामले में की गई कार्रवाईपिरान कलियर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया विवाद के मामले में की गई कार्रवाई

रिपोर्टर (सचिन शर्मा)

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हरिद्वार 2026। हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार पुराने मुकदमे से संबंधित वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किए जाने के बाद धनौरी क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। मामले में पुलिस ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत चालान कर हिरासत में लिया।

यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” अभियान के अंतर्गत की गई। अभियान के तहत जनपद में असामाजिक गतिविधियों, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटनाओं और संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है।

सोशल मीडिया वीडियो को लेकर बढ़ा विवाद

पुलिस के अनुसार मामला धनौरी क्षेत्र का है, जहां एक पुराने मुकदमे से जुड़ी सामग्री को इंस्टाग्राम पर वीडियो के रूप में अपलोड किया गया। पुलिस का कहना है कि वीडियो के प्रसार के बाद संबंधित पक्षों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका बनी। जानकारी के अनुसार, पुलिस को मामले की सूचना मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति को समझाने और शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। पुलिस का दावा है कि समझाइश के बावजूद विवाद की स्थिति समाप्त नहीं हुई और झगड़े की आशंका बनी रही। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की।

पिरान कलियर पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित सामग्री कई बार स्थानीय स्तर पर विवाद और तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इसी कारण ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई की जाती है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस के अनुसार संबंधित व्यक्ति को कई बार समझाया गया था कि वह विवाद को आगे न बढ़ाए और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे। हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति सामान्य नहीं होने पर वैधानिक कार्रवाई करना आवश्यक हो गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखना था।

धारा 170 बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत पुलिस उन परिस्थितियों में कार्रवाई कर सकती है, जब किसी व्यक्ति से शांति भंग होने या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाती है और मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि यह ध्यान देना आवश्यक है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई प्रारंभिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। किसी व्यक्ति की अंतिम जिम्मेदारी अथवा दोष का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होता है।

पुलिस और प्रशासन समय-समय पर लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील करते रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी सामग्री साझा करने से बचना चाहिए, जिससे किसी व्यक्ति, समूह या क्षेत्र में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। विशेषज्ञों का भी मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाली गई सामग्री का प्रभाव तेजी से फैलता है, इसलिए तथ्यात्मक और जिम्मेदार उपयोग आवश्यक है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई में जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, उसकी पहचान विरेन्द्र पुत्र स्वर्गीय सुमेराज, निवासी ग्राम तेलीवाला, थाना पिरान कलियर, जनपद हरिद्वार, उम्र 30 वर्ष के रूप में की गई है। मामले में आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।

पिरान कलियर थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किए जाने के बाद उत्पन्न विवाद के मामले में पुलिस ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि “ऑपरेशन प्रहार” अभियान के तहत ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मामले में अंतिम स्थिति न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।

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By ATHAR

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