रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
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हरिद्वार। कोतवाली नगर पुलिस ने मालखाने में लंबे समय से लंबित आबकारी अधिनियम से संबंधित माल के निस्तारण की दिशा में कार्रवाई की है। यह कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश पर गठित समिति की मौजूदगी में नियमानुसार की गई। पुलिस के अनुसार, विभिन्न अभियोगों से संबंधित आबकारी माल को निर्धारित प्रक्रिया के तहत विधिवत विनिष्टीकरण और निस्तारण कराया गया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार की ओर से जनपद के सभी थानों के मालखानों में लंबित माल का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में की गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मालखानों में लंबे समय से लंबित माल के मामलों में न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियमानुसार निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है।
जिसके अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक लक्सर द्वारा न्यायालय से जारी आदेशिकाओं की तामिल हेतु पुलिस टीमे गठित कर गठित पुलिस टीमों द्वारा दिनांक 17.09.2026 को थाना लक्सर क्षेत्र से 01 वारन्टी को न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर हिरासत में लिया गया। वारन्टियों की गिफ्तारी हेतु अभियान जारी है । पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने जनपद के विभिन्न थानों के मालखानों में लंबित माल के नियमानुसार निस्तारण के निर्देश दिए थे। इसके पीछे उद्देश्य मालखानों में लंबित मामलों से संबंधित सामग्री का रिकॉर्ड के अनुसार निस्तारण करना और संबंधित न्यायालयीन प्रक्रिया को पूरा करना है।
इसी क्रम में कोतवाली नगर हरिद्वार के मालखाने में विभिन्न अभियोगों से संबंधित आबकारी अधिनियम की धारा 128 से संबंधित लंबित माल की जानकारी एवं उसके निस्तारण के लिए न्यायालय से आवश्यक पत्राचार किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, माल को सीधे नष्ट करने के बजाय पहले निर्धारित न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन किया गया। इसके लिए माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के न्यायालय से संपर्क कर लंबित आबकारी माल के नियमानुसार निस्तारण के संबंध में आवश्यक आदेश प्राप्त किए गए।
मामले में न्यायालय की ओर से लंबित माल के नियमानुसार निस्तारण के लिए समिति गठित की गई। समिति को निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 16 सितंबर 2026 को कोतवाली नगर हरिद्वार के मालखाने में कार्रवाई की गई। गठित समिति के सदस्यों की मौजूदगी में विभिन्न अभियोगों से संबंधित लंबित आबकारी माल का नियमानुसार विनिष्टीकरण और निस्तारण कराया गया। पुलिस के अनुसार पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश और निर्धारित नियमों के अनुरूप की गई। इस प्रक्रिया में संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी भी रही, जिससे निस्तारण की कार्रवाई को रिकॉर्ड के अनुसार पूरा किया जा सके।
लंबित आबकारी माल के निस्तारण के लिए गठित समिति में पुलिस, आबकारी और राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों को शामिल किया गया था। समिति में क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार शिशुपाल सिंह नेगी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर हरिद्वार कुन्दन सिंह राणा, आबकारी निरीक्षक हरिद्वार दर्शन सिंह तथा नायब तहसीलदार हरिद्वार प्रताप सिंह शामिल रहे। इन अधिकारियों की मौजूदगी में मालखाने में लंबित आबकारी माल के संबंध में न्यायालय के आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई।
पुलिस थानों में विभिन्न मुकदमों से संबंधित माल को सुरक्षित रखने के लिए मालखाने में रखा जाता है। किसी मामले में जब्त सामग्री, दस्तावेज या अन्य माल न्यायालयीन प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। ऐसे मामलों में उसका निस्तारण संबंधित न्यायालय के आदेश और निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने आबकारी अधिनियम से संबंधित लंबित माल के निस्तारण की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई केवल न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद गठित समिति की मौजूदगी में की गई। इस तरह की प्रक्रिया से मालखाने में लंबित मामलों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने और न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन में मदद मिलती है। साथ ही, लंबे समय से लंबित माल के मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है।
आबकारी अधिनियम से जुड़े मामलों में पुलिस के साथ आबकारी विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। वहीं, न्यायालय के आदेश के अनुपालन और निर्धारित प्रक्रिया में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी भी आवश्यक हो सकती है। कोतवाली नगर में हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस, आबकारी और राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी रही। इससे निस्तारण की प्रक्रिया में संबंधित विभागों के बीच समन्वय दिखाई दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मालखाने में लंबित माल के निस्तारण को लेकर आगे भी निर्धारित नियमों और न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मालखाने में किसी भी लंबित माल के निस्तारण के लिए संबंधित मुकदमे और न्यायालयीन रिकॉर्ड का मिलान महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद सक्षम न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त किए जाते हैं। न्यायालय के आदेश के आधार पर ही निर्धारित समिति या अधिकृत अधिकारियों की मौजूदगी में आगे की कार्रवाई की जाती है। कोतवाली नगर में हुई कार्रवाई में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया। पुलिस के अनुसार विभिन्न अभियोगों से संबंधित आबकारी माल का निस्तारण न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया गया। इस कार्रवाई को थानों के मालखानों में लंबित माल के व्यवस्थित निस्तारण की दिशा में की गई प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है।
थानों के मालखानों में अलग-अलग मामलों से संबंधित माल लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। कई मामलों में न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने या आवश्यक आदेश मिलने के बाद उसके निस्तारण की स्थिति बनती है। ऐसे में निर्धारित नियमों के अनुसार समयबद्ध कार्रवाई करना पुलिस विभाग के लिए महत्वपूर्ण होता है।
हरिद्वार पुलिस की ओर से मालखानों में लंबित माल के निस्तारण के लिए दिए गए निर्देशों के बाद संबंधित थानों में प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। कोतवाली नगर में की गई कार्रवाई भी इसी क्रम का हिस्सा है। पुलिस के अनुसार, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए लंबित माल का रिकॉर्ड आधारित निस्तारण किया जा रहा है। इससे मालखाने में रखे मामलों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने में भी सहायता मिलती है।
कोतवाली नगर पुलिस ने स्पष्ट किया कि 16 सितंबर को की गई कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई। गठित समिति के सदस्यों की मौजूदगी में आबकारी अधिनियम से संबंधित लंबित माल का नियमानुसार विनिष्टीकरण/निस्तारण कराया गया। पुलिस विभाग के अनुसार, आगे भी थानों के मालखानों में लंबित माल के मामलों में आवश्यक न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार शिशुपाल सिंह नेगी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर कुन्दन सिंह राणा, आबकारी निरीक्षक दर्शन सिंह और नायब तहसीलदार प्रताप सिंह की मौजूदगी रही।
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