“हरिद्वार पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी”“हरिद्वार पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी”

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हरिद्वार पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लील व भ्रामक कंटेंट को लेकर बड़ी सख्ती दिखाई गई है। इस बार मामला रुड़की क्षेत्र के पठानपुरा निवासी अमजद का है, जो लंबे समय से “9211 Comedy Reels” नामक फेसबुक पेज और “Amjad 9211” नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपत्तिजनक, गाली-गलौच भरे व समाज विरोधी वीडियो साझा कर रहा था। इस पर कार्रवाई करते हुए हरिद्वार पुलिस ने अमजद को गिरफ्तार कर लिया है।

SSP प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने स्वयं लिया संज्ञान

जनपद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लिया। लगातार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से इस चैनल के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस जांच में यह पुष्टि हुई कि इन चैनलों पर डाले जा रहे वीडियो समाज के प्रति अशोभनीय और भड़काऊ थे।

शिकायतकर्ता ने की लिखित तहरीर

इस संबंध में शहबाज मुजम्मिल नामक व्यक्ति ने थाने में लिखित शिकायत दी, जिसमें बताया गया कि अमजद द्वारा फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम अश्लील और अपमानजनक कंटेंट डाला जा रहा है। इन वीडियो का मकसद सिर्फ लोगों को गुमराह करना और समाज में नकारात्मकता फैलाना था।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपी गिरफ्तार

कोतवाली रुड़की में अमजद के खिलाफ मु0अ0सं0 270/25 अंतर्गत धारा 196/352 BNSS और धारा 67 IT Act के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी का नाम व पता:नाम: अमजदपिता का नाम: फुरकानपता: सिविल लाईन, शेर कोठी, रुड़कीउम्र: 35 वर्षहरिद्वार पुलिस का कड़ा संदेशहरिद्वार पुलिस ने इस प्रकरण के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, भ्रामक या समाज विरोधी कंटेंट डालेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी

SSP प्रमेन्द्र डोबाल ने कहा है कि सभ्य समाज में इस तरह की सामग्री के लिए कोई जगह नहीं है।सोशल मीडिया की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं सहा जाएगाइस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया की आज़ादी का मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी सामग्री बिना जिम्मेदारी के साझा करे। कानून की नजर में यह एक गंभीर अपराध है और पुलिस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

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By ATHAR

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