रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
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देहरादून/उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए यातायात नियमों का पालन करना अब और जरूरी हो गया है। बाइक या स्कूटी पर चालक के साथ पीछे बैठने वाली सवारी ने हेलमेट नहीं पहना है, तो हाईवे पर लगे कैमरों की मदद से ऑनलाइन चालान किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने ऐसे दोपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है।
परिवहन विभाग हाईवे पर लगे सीसीटीवी और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरों की मदद से बिना हेलमेट चल रहे दोपहिया वाहनों की पहचान कर रहा है। इसके बाद वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है। अपर आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी के अनुसार, यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।
इसी बीच देहरादून में सामने आए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने यातायात सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रविवार को डाट काली टनल के पास बाइक और रोडवेज बस की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। वहीं, देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर लालतप्पड़ में टूरिस्ट बस और कार की भिड़ंत में कार सवार एक युवक की जान चली गई। दोनों हादसों में तीन अन्य लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है।
दोपहिया वाहन पर सफर करते समय केवल चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है। कई बार लोग बाइक या स्कूटी चलाते समय खुद तो हेलमेट लगा लेते हैं, लेकिन पीछे बैठी सवारी बिना हेलमेट के सफर करती है। परिवहन नियमों के अनुसार यह भी उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
विभाग की ओर से इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए हाईवे पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। ऐसे वाहनों की पहचान कैमरों के माध्यम से की जा रही है, जिनमें चालक या पीछे बैठी सवारी हेलमेट के बिना दिखाई देती है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर वाहन के पंजीकृत स्वामी के मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन चालान भेजा जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सड़क पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों और यात्रियों को सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना है। हेलमेट दुर्घटना के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
हाईवे पर सीसीटीवी और ANPR कैमरों से निगरानी
परिवहन विभाग हाईवे पर लगाए गए आधुनिक कैमरों की मदद से यातायात नियमों की निगरानी कर रहा है। सीसीटीवी कैमरों के साथ ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तकनीक वाहनों की नंबर प्लेट पहचानने में मदद करती है।
कैमरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कर ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इससे हर स्थान पर यातायात कर्मियों की भौतिक मौजूदगी के बिना भी निगरानी और कार्रवाई संभव हो सकती है। अपर आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी के मुताबिक, परिवहन विभाग की यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर की जा रही है। दोपहिया वाहन चालकों से अपेक्षा की जा रही है कि वे स्वयं हेलमेट पहनें और अपने साथ बैठने वाली सवारी को भी हेलमेट पहनाकर ही यात्रा करें।

दोपहिया वाहन पर हेलमेट संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। इसलिए बाइक या स्कूटी से हाईवे पर निकलने से पहले चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए। वाहन चालकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है। दुर्घटना की स्थिति में सिर पर लगने वाली चोट जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में हेलमेट का इस्तेमाल यातायात नियमों के साथ-साथ व्यक्तिगत सुरक्षा का भी अहम हिस्सा है।
डाट काली टनल के पास बाइक और रोडवेज बस की टक्कर
देहरादून में रविवार को हुए सड़क हादसों में डाट काली टनल के पास एक बाइक और रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार बाइक आगे चल रही रोडवेज बस से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में दुर्घटना को लेकर चिंता का माहौल रहा। सड़क पर तेज गति से वाहन चलाना और आगे चल रहे वाहनों से सुरक्षित दूरी नहीं रखना दुर्घटना का जोखिम बढ़ा सकता है। हालांकि इस हादसे के सटीक कारणों और अन्य परिस्थितियों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
दूसरा हादसा देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर लालतप्पड़ के पास हुआ। यहां टूरिस्ट बस और कार की टक्कर में कार सवार एक युवक की मौत हो गई। इस दुर्घटना में भी लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। दोनों सड़क हादसों को मिलाकर तीन लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को उपचार के लिए भेजे जाने और दुर्घटनाओं से जुड़े अन्य विवरणों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभागों की जानकारी के आधार पर की जानी चाहिए।
उत्तराखंड में हाईवे पर कैमरों के माध्यम से बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों की पहचान और ऑनलाइन चालान की कार्रवाई का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है और उल्लंघन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
दूसरी ओर, देहरादून में रविवार को हुए दो सड़क हादसों में दो युवकों की मौत और तीन लोगों के घायल होने की सूचना सड़क सुरक्षा के महत्व को फिर से सामने लाती है। वाहन चालकों को चाहिए कि वे नियमों का पालन करें और अपनी तथा दूसरे सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
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