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हरिद्वार । कनखल पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक महिला की तलाक की प्रक्रिया पूरी हुए बिना उसके विवाह का पंजीकरण कराने और इसमें फर्जी दस्तावेजों के उपयोग के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इस प्रकरण में पांच लोगों को नामजद किया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

राकेश कुमार, निवासी ग्राम पीठ पुलिया, जगजीतपुर, कनखल, ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि हरिशंकर, संजीव सैनी, वीरेंद्र पंवार (निवासी श्रवणनाथ नगर), अजय कुमार और आलोक कुमार (निवासी पूर्वी वली, महावीर एन्क्लेव, थाना गंगनहर, रुड़की) के साथ-साथ पं. सच्चिदानंद (निवासी लक्सर) ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर विवाह पंजीकरण में हेरफेर की।

शिकायतकर्ता के अनुसार, इन व्यक्तियों ने आर्य समाज मंदिर, हरिद्वार और श्रवणनाथ नगर के नाम से फर्जी लेटरहेड छपवा रखा था। आरोप है कि टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) का दुरुपयोग कर फर्जी विवाह प्रमाण पत्र तैयार किया गया।

26 नवंबर 2014 को आर्य समाज श्रवणनाथ नगर कार्यालय से एक कथित वैदिक धर्म स्वीकारोक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें महिला बेबी का धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम से हिंदू दर्शाया गया।
पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और नामजद व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
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