हरिद्वार पुलिस द्वारा ज्वालापुर क्षेत्र में चलाया गया किराएदार सत्यापन अभियान – संदिग्धों की जांच करती पुलिस टीमहरिद्वार पुलिस द्वारा ज्वालापुर क्षेत्र में चलाया गया किराएदार सत्यापन अभियान – संदिग्धों की जांच करती पुलिस टीम

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हरिद्वार जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन अब बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अजय सिंह डोबाल के निर्देश पर जनपद के सभी थाना प्रभारियों को बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान चलाने का आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुपालन में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने आज तड़के सुबह 6 बजे एक विशेष अभियान चलाया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे बाहरी लोग, मजदूरी करने वाले, फेरी वाले, ठेले-रेहड़ी लगाने वाले, कबाड़ी और अन्य अनियमित रूप से रह रहे व्यक्तियों की पहचान करना था, जिनका कोई वैध पहचान पत्र या किरायेदारी सत्यापन नहीं किया गया है।

ज्वालापुर के पीठ बाजार और लोधा मंडी इलाके में यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 200 बाहरी व्यक्तियों का मौके पर सत्यापन किया गया, जिसमें कई लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए गए।

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15 संदिग्ध व्यक्तियों पर हुआ चालान, ₹3750 वसूला गया संयोजन शुल्क

पुलिस जांच में सामने आया कि कई मकान मालिकों ने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया था, जो कि स्पष्ट रूप से पुलिस अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसे 5 मकान मालिकों को 83 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चिह्नित किया गया है और उनके खिलाफ ₹50000 का संयोजन शुल्क न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा। पुलिस ने साफ किया कि आगे से बिना सत्यापन कराए किराए पर रखना अपराध माना जाएगा।

पुलिस टीम रही मुस्तैद

इस पूरे अभियान में ज्वालापुर पुलिस की विशेष टीम ने भाग लिया। टीम में निम्न पुलिसकर्मी शामिल थे:

उप निरीक्षक रविंद्र जोशी कांस्टेबल दीपक चौहान कांस्टेबल रणबीर पवार कांस्टेबल महावीर पुंडीर कांस्टेबल अंकुर चौधरी कांस्टेबल गोपाल तोमर कांस्टेबल हसलवीर रावत कांस्टेबल सतवीर सिंह कांस्टेबल रवि कुमारटीम ने तत्परता से सभी इलाकों में दस्तक दी और पूरी पारदर्शिता के साथ सत्यापन अभियान को अंजाम दिया।

हरिद्वार पुलिस का संदेश: सत्यापन कराएं, अन्यथा कार्रवाई तय

हरिद्वार पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि आपके यहां कोई किराएदार, मजदूर, फेरीवाला या बाहरी व्यक्ति रह रहा है तो उसका सत्यापन तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में कराएं। ऐसा न करने पर 83 पुलिस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान आगे भी अन्य क्षेत्रों में जारी रहेगा।

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By ATHAR

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