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रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
हरिद्वार, 21 अगस्त 2026। जनपद में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष रात्रिकालीन चेकिंग अभियान चलाया। परिवहन सचिव रविनाथ रमन और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर 20 अगस्त की रात चलाए गए इस अभियान में परिवहन विभाग की चार टीमों ने संयुक्त रूप से विभिन्न प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर वाहनों की जांच की। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में दो विशेष टास्क फोर्स, इंटरसेप्टर वाहन दल और प्रवर्तन टीम शामिल रही। टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में देर रात तक यात्री वाहनों, माल वाहनों, दोपहिया वाहनों और अन्य व्यावसायिक वाहनों की जांच की। इस दौरान वाहनों के दस्तावेजों के साथ-साथ सुरक्षा मानकों और यातायात नियमों के अनुपालन की भी जांच की गई।
परिवहन सचिव श्री रविनाथ रमन एवं जिलाधिकारी हरिद्वार श्री मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में जनपद हरिद्वार में दिनांक 20 अगस्त 2026 को परिवहन विभाग द्वारा विशेष रात्रिकालीन चेकिंग अभियान चलाया गया। रिवहन विभाग के अनुसार विशेष रात्रिकालीन अभियान के दौरान कुल 551 यातायात एवं परिवहन संबंधी अभियोग दर्ज किए गए। विभाग ने बताया कि किसी वाहन में एक से अधिक नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रावधानों के तहत अलग-अलग अभियोग दर्ज किए गए।
चेकिंग अभियान के दौरान सबसे अधिक मामले बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने से जुड़े सामने आए। विभाग के अनुसार ऐसे 174 अभियोग दर्ज किए गए। इसके अलावा गलत लेन में वाहन संचालन के 49 मामले, वाहन कर एवं कर रसीद से संबंधित 48 मामले और वाहन में अनधिकृत परिवर्तन से जुड़े 17 मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य केवल चालान की कार्रवाई तक सीमित नहीं था, बल्कि सड़क पर चलने वाले वाहनों की सुरक्षा और उनके वैध दस्तावेजों की जांच करना भी अभियान का प्रमुख हिस्सा रहा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्रीमती नेहा झा के नेतृत्व में संचालित इस अभियान में परिवहन विभाग की दो विशेष टास्क फोर्स, इंटरसेप्टर वाहन दल तथा प्रवर्तन टीम द्वारा जनपद के विभिन्न प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील स्थानों पर वाहनों की सघन जांच की गई। सभी टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात रहकर देर रात तक यात्री वाहनों, माल वाहनों, दोपहिया एवं अन्य व्यावसायिक वाहनों के प्रपत्रों तथा सुरक्षा मानकों की जांच की।
बिना हेलमेट और गलत लेन पर विशेष निगरानी
रात्रिकालीन चेकिंग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों पर विशेष ध्यान दिया गया। बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामलों में कार्रवाई की गई और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। गलत लेन में वाहन चलाने के मामलों की भी जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक रात के समय गलत लेन में वाहन संचालन से अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्घटना का जोखिम बढ़ सकता है। इसी वजह से चेकिंग दलों ने यातायात नियमों के अनुपालन को प्राथमिकता दी। कार्रवाई के दौरान प्रमुख रूप से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने के 174 अभियोग, गलत लेन में वाहन संचालन के 49 अभियोग, वाहन कर एवं कर रसीद से संबंधित 48 अभियोग तथा वाहन में अनधिकृत परिवर्तन के 17 अभियोग दर्ज किए गए।
इसके अतिरिक्त वाहन की बॉडी से बाहर निकले हुए असुरक्षित भार (Protruding Load) तथा भार को असुरक्षित तरीके से बांधकर वाहन चलाने के मामलों में विशेष कार्रवाई की गई। साथ ही वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से शराब पीकर वाहन चलाने (Drink and Drive) संबंधी जांच भी की गई। बिना वैध पंजीयन, परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण-पत्र के वाहन संचालन तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन में भी नियमानुसार कार्रवाई की गई।
चेकिंग टीमों ने वाहनों को रोककर चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की। इसके साथ वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र और कर भुगतान से जुड़े दस्तावेज भी देखे गए। विभाग ने विशेष रूप से उन वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनके संचालन से यात्रियों और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। गंभीर नियम उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार चालान और अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की है कि वे वाहन के समस्त प्रपत्र वैध रखें, दोपहिया वाहन चलाते समय मानक हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, निर्धारित लेन एवं गति सीमा का पालन करें तथा किसी भी स्थिति में शराब पीकर वाहन न चलाएं। माल वाहनों में भार को निर्धारित सीमा के अंतर्गत एवं सुरक्षित तरीके से बांधकर ही परिवहन किया जाए।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा ने कहा कि रात्रि के समय शराब पीकर वाहन चलाना, गलत लेन में वाहन संचालन, ओवरलोडिंग, असुरक्षित भार और बिना वैध दस्तावेजों के वाहन चलाना सड़क सुरक्षा के लिहाज से गंभीर विषय हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की ओर से ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों और चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी जरूरी दस्तावेज वैध रखें। दोपहिया वाहन चलाते समय मानक हेलमेट का इस्तेमाल करें और वाहन चलाते समय निर्धारित लेन तथा गति सीमा का पालन करें। विभाग ने विशेष रूप से शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील की है। माल वाहन चालकों से कहा गया है कि निर्धारित सीमा के भीतर ही माल लोड किया जाए और उसे सुरक्षित तरीके से बांधकर परिवहन किया जाए।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनपद में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए रात्रिकालीन और औचक चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और वाहन स्वामियों के खिलाफ संबंधित कानून और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रात्रिकालीन चेकिंग अभियान के माध्यम से विभाग का मुख्य उद्देश्य सड़क पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देना और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना है। अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे स्वयं भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखें।
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