सिडकुल हरिद्वार में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता सत्र के दौरान कर्मचारियों को नियमों की जानकारी देते अधिकारीसिडकुल हरिद्वार में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता सत्र के दौरान कर्मचारियों को नियमों की जानकारी देते अधिकारी

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हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को जनभागीदारी से जोड़ने के उद्देश्य से हरिद्वार पुलिस की यातायात इकाई ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। दिनांक 13 फरवरी 2026 को यातायात निदेशालय के निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के मार्गदर्शन तथा पुलिस अधीक्षक यातायात के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक यातायात द्वारा गठित टीम ने “सड़क सुरक्षा – जीवन रक्षा माह” के अंतर्गत सिडकुल क्षेत्र में स्थित VLCC कंपनी परिसर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों और अधिकारियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सुरक्षित यातायात संस्कृति को बढ़ावा देना रहा।

कार्यक्रम के दौरान एडीटीएसआई प्रदीप कुमार सिंह और कांस्टेबल दीपक चमोली ने उपस्थित कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की विस्तार से जानकारी दी। ऑडियो-वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से यातायात नियमों को सरल भाषा में समझाया गया, जिससे उपस्थित लोगों को व्यावहारिक रूप से नियमों का महत्व समझ में आया। अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण लापरवाही और नियमों की अनदेखी है, जिसे जागरूकता के माध्यम से काफी हद तक रोका जा सकता है।

दोपहिया वाहन चालकों को विशेष रूप से हेलमेट पहनने की अनिवार्यता पर जोर दिया गया। बताया गया कि अधिकांश घातक दुर्घटनाओं में सिर की चोट प्रमुख कारण होती है और गुणवत्तापूर्ण हेलमेट जीवन रक्षक सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार कोहरे और कम दृश्यता की स्थिति में रिफ्लेक्टर बेल्ट और वाहन की हेडलाइट का सही उपयोग करने की सलाह दी गई, ताकि अन्य वाहन चालक दूरी से ही व्यक्ति या वाहन को देख सकें।

कार्यक्रम में यह भी समझाया गया कि वाहन को निर्धारित गति सीमा के भीतर चलाना, ओवरटेकिंग के नियमों का पालन करना, सीट बेल्ट का उपयोग करना और मोबाइल फोन का उपयोग ड्राइविंग के दौरान न करना अत्यंत आवश्यक है। सड़क पर स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ अन्य राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी हर नागरिक का दायित्व है। यातायात पुलिस टीम ने ट्रैफिक साइन और ट्रैफिक सिग्नल लाइट की जानकारी देते हुए बताया कि संकेतों की अनदेखी दुर्घटनाओं को आमंत्रण देती है।

गोल्डन ऑवर की अवधारणा पर विशेष जोर देते हुए बताया गया कि दुर्घटना के बाद पहला एक घंटा पीड़ित के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि इस समय के भीतर उचित चिकित्सा सहायता मिल जाए तो जीवन बचाया जा सकता है। साथ ही गुड सेमेरिटन नियम की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया गया कि दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाले व्यक्ति को कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त है और उसे किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस जानकारी से कर्मचारियों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना और मजबूत हुई।

सिडकुल स्थित वीएलसीसी कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी और जीवन रक्षक बताया। उन्होंने सामूहिक रूप से यातायात नियमों का पूर्ण पालन करने तथा अपने परिवार और सहकर्मियों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। कंपनी के प्लांट हेड दीपेश बिष्ट ने हरिद्वार यातायात पुलिस टीम का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ऐसे कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग वाहनों से आवागमन करते हैं।

यातायात पुलिस का यह अभियान “मिशन सेफ हरिद्वार” की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें पुलिस और जनता मिलकर सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यदि प्रत्येक नागरिक नियमों का पालन करने का संकल्प ले, तो दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

हरिद्वार यातायात पुलिस द्वारा समय-समय पर स्कूलों, कॉलेजों, औद्योगिक इकाइयों और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचे। सड़क सुरक्षा – जीवन रक्षा माह के अंतर्गत चलाया जा रहा यह अभियान नागरिकों को यह याद दिलाता है कि सतर्कता ही सुरक्षा की कुंजी है। सुरक्षित सफर केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक भलाई से जुड़ा विषय है।

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By ATHAR

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