हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में विधानसभा चुनाव से पहले जिला बदर कार्रवाई से संबंधित पुलिस समाचारहरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में विधानसभा चुनाव से पहले जिला बदर कार्रवाई से संबंधित पुलिस समाचार

रिपोर्टर (सचिन शर्मा)

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हरिद्वार। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से हरिद्वार पुलिस की ओर से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली सिडकुल पुलिस की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार ने पंकज बवाडी उर्फ पंकज कुमार को चार महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुपालन में संबंधित व्यक्ति को निर्धारित अवधि तक हरिद्वार जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी गई है।

पुलिस के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत सिडकुल पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उत्तराखंड गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत रिपोर्ट भेजी थी। मामले का संज्ञान लेते हुए सक्षम प्राधिकारी ने चार माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया।

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की निरोधात्मक कार्रवाई

आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से ऐसे व्यक्तियों पर नजर रखी जाती है, जिनके खिलाफ उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई की आवश्यकता मानी जाती है।

हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली सिडकुल पुलिस ने पंकज बवाडी उर्फ पंकज कुमार के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को भेजी थी। पुलिस की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार ने मामले पर विचार करते हुए चार महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को आदेश का पालन करने और निर्धारित अवधि में जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी गई।

गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत भेजी गई थी रिपोर्ट

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोतवाली सिडकुल पुलिस ने पंकज बवाडी उर्फ पंकज कुमार के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रेषित की थी। निरोधात्मक कार्रवाई का उद्देश्य कानून-व्यवस्था से जुड़ी संभावित समस्याओं पर नियंत्रण रखना और संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करना है।

रिपोर्ट मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित व्यक्ति को चार माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया। यह कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। जिला बदर की कार्रवाई में संबंधित व्यक्ति को आदेश में निर्धारित अवधि तक संबंधित जिले की सीमा से बाहर रहना होता है। आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है और इसके उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पंकज बवाडी उर्फ पंकज कुमार को चार महीने के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट हिदायत दी है कि वह आदेश का सख्ती से पालन करे और निर्धारित अवधि के दौरान हरिद्वार जिले की सीमा में प्रवेश न करे। जिला बदर की अवधि में आदेश का पालन करना संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस तरह की कार्रवाई में आदेश की शर्तों और समयावधि का विशेष महत्व होता है। पुलिस की ओर से संबंधित व्यक्ति को इन निर्देशों का पालन करने के लिए चेतावनी दी गई है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की आगे की कार्रवाई संबंधित आदेश, लागू कानून और सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार की जाती है।

हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर पुलिस की ओर से निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसका उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था की आशंका को कम करने के लिए कानूनी प्रावधानों के तहत कदम उठाना है।

कोतवाली सिडकुल पुलिस ने इसी क्रम में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट भेजी थी। जिला प्रशासन के आदेश के बाद चार महीने के लिए जिला बदर की कार्रवाई की गई। पुलिस और प्रशासन की भूमिका ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जाती है।

जिला बदर एक निरोधात्मक कानूनी कार्रवाई है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के बाद किसी व्यक्ति को तय अवधि के लिए संबंधित जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दे सकता है। इस कार्रवाई का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और संबंधित परिस्थितियों में संभावित जोखिम को नियंत्रित करना होता है।

जिला बदर का आदेश जारी होने के बाद संबंधित व्यक्ति को उसमें निर्धारित शर्तों और समयसीमा का पालन करना पड़ता है। आदेश का उल्लंघन होने पर लागू कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार ने पंकज बवाडी उर्फ पंकज कुमार को चार माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। पुलिस ने उन्हें निर्धारित अवधि में हरिद्वार जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी है।

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इसके लिए पुलिस संबंधित क्षेत्रों में निगरानी, आवश्यक जांच और कानूनी प्रावधानों के अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई करती है।

सिडकुल क्षेत्र में की गई यह कार्रवाई भी इसी क्रम का हिस्सा बताई गई है। पुलिस की रिपोर्ट पर जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को उसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय आवश्यक होता है। निरोधात्मक कार्रवाई का उद्देश्य निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत शांति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करना है।

पुलिस के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को चार महीने की निर्धारित अवधि तक हरिद्वार जिले में प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी गई है। जिला बदर आदेश का पालन करना अनिवार्य है। आदेश की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल, कोतवाली सिडकुल पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत पंकज बवाडी उर्फ पंकज कुमार को चार महीने के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।

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By ATHAR

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