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उत्तराखंड
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इस बार उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों को सिर्फ चार प्रमुख दस्तावेजों की जरूरत होगी। यहां हम आपको बताएंगे कि किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, नामांकन प्रक्रिया क्या है, और पार्षद पद के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है।
नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज
नगर निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए नामांकन भरने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
1. चुनावी शपथ पत्र (Affidavit):
उम्मीदवार को अपने सभी कानूनी और व्यक्तिगत विवरणों जैसे आपराधिक पृष्ठभूमि (यदि कोई हो), संपत्ति, देनदारियां, और शिक्षा की जानकारी शपथ पत्र में प्रस्तुत करनी होगी।
2. मतदाता पहचान पत्र (Voter ID):
यह दस्तावेज यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार क्षेत्र का वैध नागरिक और मतदाता है। इसके बिना नामांकन मान्य नहीं होगा।
3. आवास प्रमाण पत्र (Residential Proof):
उम्मीदवार को उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। इसके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, या अन्य सरकारी दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे।
4. निधारित शुल्क की रसीद:
नामांकन के साथ तय शुल्क जमा करने का प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य है। यह शुल्क नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के स्तर पर भिन्न हो सकता है।
पार्षद पद के लिए आवेदन प्रक्रिया
1. नामांकन पत्र प्राप्त करें:
उम्मीदवार को निर्वाचन कार्यालय से नामांकन पत्र प्राप्त करना होगा। यह फॉर्म स्थानीय निर्वाचन कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध हो सकता है।
2. दस्तावेज संलग्न करें:
फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे।
3. शुल्क जमा करें:
नामांकन के दौरान उम्मीदवार को शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क संबंधित नगर निकाय के आधार पर निर्धारित होता है।
4. फॉर्म जमा करें:
नामांकन पत्र और संलग्न दस्तावेज चुनाव अधिकारी के समक्ष निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करें।
5. जांच और स्वीकृति:
नामांकन जमा करने के बाद चुनाव अधिकारी सभी दस्तावेजों की जांच करेंगे। किसी भी कमी पाए जाने पर सुधार का अवसर दिया जाएगा। यदि सभी दस्तावेज सही हैं, तो नामांकन स्वीकृत हो जाएगा।
चुनाव लड़ने के लिए जरूरी शर्तें
1. उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. नामांकन क्षेत्र का वैध निवासी होना चाहिए।
3. उसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
4. किसी भी गंभीर अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है।
नोट:
चुनाव आयोग ने इस बार नामांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की कोशिश की है। उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
नगर निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए आवेदन करना अब सरल और पारदर्शी हो गया है। आवश्यक दस्तावेज और सही प्रक्रिया का पालन करके उम्मीदवार आसानी से चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं।