पिरान कलियर पुलिस द्वारा इंस्टाग्राम विवाद में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर थाने लाया गयापिरान कलियर पुलिस द्वारा इंस्टाग्राम विवाद में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर थाने लाया गया

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हरिद्वार जनपद के थाना पिरान कलियर क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से धार्मिक भावना भड़काने वाले संदेशों के प्रचार-प्रसार के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। थाना पिरान कलियर पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। इस मामले में युवक को गिरफ्तार कर धारा 170 BNSS के तहत जेल भेजा गया है।

घटना 06 जून 2025 की है, जब एक युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर ऐसे संदेश साझा किए गए जो धार्मिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त ने धार्मिक भावना को आहत करने वाले संदेश पोस्ट किए, जिससे हिंदू समुदाय में रोष फैल गया। इसके चलते आगामी ईद जैसे पर्व के अवसर पर दोनों समुदायों के बीच टकराव की संभावना उत्पन्न हो गई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के निर्देशों पर जनपद भर में सोशल मीडिया पर नजर रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्परता से कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना पिरान कलियर की पुलिस टीम ने इंस्टाग्राम पर फैलाए जा रहे भड़काऊ कंटेंट की जानकारी मिलते ही तुरंत जांच प्रारंभ की।

जांच के दौरान अभियुक्त की पहचान मोनिश पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम महमूदपुर, थाना पिरान कलियर के रूप में हुई, जिसकी उम्र 18 वर्ष है। पुलिस टीम ने अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया और थाना पिरान कलियर लाकर धारा 170 BNSS (भारत नई आपराधिक संहिता) के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री या अफवाहों को साझा न करें, बल्कि इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

पुलिस टीम का विवरण:

व0उ0नि0 बबलू चौहान – थाना पिरान कलियर, हरिद्वारहे0का0 336 सोनू – थाना पिरान कलियर, हरिद्वारका0 193 सचिन सिंह – थाना पिरान कलियर, हरिद्वार

इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया और सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतने का संदेश दिया। पुलिस की तत्परता के कारण क्षेत्र में संभावित तनाव की स्थिति को समय रहते टाल दिया गया।

क्या कहता है 170 BNSS?

धारा 170 BNSS के तहत शांति भंग या सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने वाली गतिविधियों पर सीधा एक्शन लिया जा सकता है। यह नई आपराधिक संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) के तहत लागू किया गया एक प्रावधान है, जिसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या कमेंट करना कानूनन दंडनीय अपराध है, विशेषकर यदि वह धार्मिक भावना को आहत करता है या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है।

स्थानीय जनप्रति क्रिया महमूदपुर और आसपास के गांवों में इस कार्रवाई की सराहना की गई है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की तत्परता की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं युवाओं की नासमझी के कारण बढ़ती हैं, इसलिए सोशल मीडिया के उपयोग पर अभिभावकों और समाज को निगरानी रखनी चाहिए।

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By ATHAR

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