“अल्मोड़ा में बाल दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर के दौरान रैली में पोस्टर लिए छात्र–छात्राएँ”“अल्मोड़ा में बाल दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर के दौरान रैली में पोस्टर लिए छात्र–छात्राएँ”

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बाल दिवस 2025 के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा ने दूरस्थ क्षेत्र के दो सरकारी इंटर कॉलेजों—दौलाघाट और बसर—में विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में छात्रों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानूनों की जानकारी दी गई।

देशभर में बाल सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तक कानून, अधिकार और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पहुँचाना इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य है।
बाल दिवस जैसे विशेष अवसरों पर ऐसे शिविर बच्चों को संवैधानिक अधिकारों की समझ देते हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाते हैं।

दौलाघाट इंटर कॉलेज में सांस्कृतिक शुरुआत

14 नवंबर 2025 को आयोजित शिविर की शुरुआत नालसा के थीम गीत “एक मुठ्ठी आसमान” से हुई।
इसके बाद विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और बाल दिवस पर विशेष प्रस्तुति दी।
स्कूल परिसर और आसपास जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें छात्र–छात्राओं ने बाल अधिकारों से जुड़े संदेश दिए।

विद्यालय में आयोजित बाल दिवस कार्यक्रम की झलक — स्टेज पर छात्र प्रस्तुति देते हुए या रैली में हाथों में पोस्टर लिए बच्चे।

बसर इंटर कॉलेज में प्रतियोगिताओं में उमड़ा जोश

बसर स्थित विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें—

  • निबंध लेखन
  • ड्राइंग
  • क्विज़
  • पोस्टर निर्माण
  • जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं।
  • साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध के विषय पर छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर सामाजिक संदेश दिया।

सचिव शचि शर्मा ने दिए महत्वपूर्ण कानूनी संदेश

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा सुश्री शचि शर्मा ने दोनों शिविरों में छात्रों को कई महत्वपूर्ण कानूनों और अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इनमें शामिल रहे—

  • किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015
  • यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012
  • मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
  • बाल विवाह प्रतिषेध कानून
  • NALSA हेल्पलाइन नंबर 15100
  • 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत
  • सचिव ने बताया कि कानून का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त बनाना है। साथ ही छात्रों को पंपलेट भी वितरित किए गए।

ये दोनों विद्यालय अल्मोड़ा जिले के दूरस्थ इलाकों में स्थित हैं, जहाँ कानूनी जागरूकता कार्यक्रम कम पहुँच पाते हैं। ऐसे में यह शिविर स्थानीय स्तर पर बड़े प्रभाव का कारण बने।

  • छात्रों में कानूनों और अधिकारों को जानने की उत्सुकता बढ़ी
  • अध्यापकों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास और सामाजिक समझ को बढ़ाते हैं
  • नुक्कड़ नाटक और रैली के माध्यम से स्थानीय समुदाय को भी अप्रत्यक्ष रूप से संदेश मिला

देशभर में हर साल लाखों बच्चे विभिन्न अपराधों और शोषण से प्रभावित होते हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे में विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर किए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम इन घटनाओं को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
पहले भी अल्मोड़ा जिले में कई स्कूलों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार बाल दिवस पर दूरस्थ क्षेत्रों में आयोजन विशेष रूप से सराहा गया।

बच्चों की सुरक्षा में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार

बाल दिवस पर आयोजित ये शिविर न केवल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण रहे, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए भी संदेश छोड़ गए कि बच्चे किसी भी समाज की नींव होते हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
कानूनों की जानकारी बच्चों को सशक्त बनाती है और गलत परिस्थितियों में सही कदम उठाने की क्षमता देती है।
आगे भी ऐसे कार्यक्रम नियमित अंतराल पर आयोजित होने चाहिए, ताकि हर बच्चा सुरक्षित और जागरूक भविष्य की ओर बढ़ सके।

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By ATHAR

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