जिला मजिस्ट्रेट ने दी आचार संहिता की विस्तृत जानकारी , उल्लंघन करने पर सख्ती और कार्रवाई के निर्देशसख्ती और कार्रवाई के निर्देश

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हरिद्वार: 28 दिसंबर 2024

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कर्मेन्द्र सिंह ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए लागू आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और चुनाव एजेंट को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा।

धर्म और धार्मिक आधार पर प्रचार प्रतिबंध

चुनाव प्रचार में धर्म, जाति या समुदाय के नाम का उपयोग सख्त वर्जित होगा। किसी भी प्रकार की गतिविधि जो समाज के विभिन्न वर्गों या समूहों में वैमनस्य उत्पन्न कर सकती है, उसे रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्धारित व्यय सीमा और सामग्री पर नियंत्रण

उम्मीदवारों को अपने चुनाव प्रचार पर निर्धारित व्यय सीमा के भीतर ही खर्च करना होगा। चुनाव प्रचार में प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, सार्वजनिक और सरकारी भवनों पर प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी निजी भूमि या संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति से अनुमति लेना अनिवार्य है।

चुनाव सामग्री की प्रकाशन प्रक्रिया

फाइल फोटो

चुनावी प्रचार सामग्री के प्रकाशन में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। सामग्री के मुख पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम एवं पता होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित करता है, तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के तहत दंडनीय होगा।

रोड शो और रैलियों के लिए निर्देश

रोड शो, रैली और जुलूस के आयोजन से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है।

यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था: रोड शो से अस्पतालों, बाजारों और सार्वजनिक परिवहन मार्गों में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।

प्रदर्शन सामग्री की अनुमति: बैनर, होर्डिंग आदि के प्रदर्शन का नमूना निर्धारित समय से 24 घंटे पहले निर्वाचन अधिकारी को दिखाना अनिवार्य होगा।

व्यय की निगरानी

राष्ट्रीय स्तर के नेताओं, हेलीकॉप्टर, वाहनों आदि पर होने वाला खर्च भी उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। सभी आयोजनों और प्रचार गतिविधियों पर हुए खर्च का ब्यौरा उम्मीदवार की व्यय पंजिका में दर्ज करना अनिवार्य है।

जुलूस और वाहन काफिले के लिए दिशा-निर्देश

जुलूस केवल उन्हीं मार्गों से निकाले जा सकते हैं जिनके लिए पूर्व अनुमति प्राप्त हो।

रोड शो के लिए प्रत्येक 10 वाहनों का एक काफिला बनेगा।

प्रत्येक काफिले के बीच 100 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य है।

बाहरी व्यक्तियों पर प्रतिबंध

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार में लगे वे सभी व्यक्ति, जो संबंधित स्थानीय निकाय के निवासी नहीं हैं, उन्हें उस क्षेत्र को छोड़ना होगा।

सख्ती और कार्रवाई के निर्देश

आचार संहिता के उल्लंघन की किसी भी घटना पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपील की कि वे निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करें।

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By Aman

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