रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
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हरिद्वार 2026। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ आकस्मिक निरीक्षण एवं नमूना संग्रह अभियान चलाया। अभियान के दौरान श्रवणनाथ नगर, रेलवे रोड, शिव मूर्ति चौक, रानीपुर मोड़ और आसपास के क्षेत्रों में खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक रेस्टोरेंट की रसोई में स्वच्छता संबंधी कमियां पाए जाने पर विभाग की ओर से नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई और खाद्य पदार्थ का नमूना जांच के लिए लिया गया। यह अभियान खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडे और हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में चलाया गया। अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरिद्वार के सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी महिमानंद जोशी ने किया। निरीक्षण एवं नमूना संग्रह की कार्रवाई वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम हरिद्वार कैलाश चंद्र टम्टा की ओर से की गई।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक यात्री की शिकायत के आधार पर श्रवणनाथ नगर, रेलवे रोड स्थित श्री श्याम रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया। विभाग के अनुसार निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट की रसोई में स्वच्छता से संबंधित कमियां पाई गईं। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में कॉकरोच और चूहों की सक्रियता भी मिलने की बात विभाग की ओर से कही गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर खाद्य प्रतिष्ठान में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

विभाग के अनुसार इन कमियों को देखते हुए संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही रेस्टोरेंट से मसाला डोसा का एक विधिक नमूना जांच के लिए लिया गया है। खाद्य पदार्थ के नमूने को निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रयोगशाला भेजा जाएगा। प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित स्थिति स्पष्ट होगी। पेस्ट कंट्रोल संबंधी अभिलेख, पेयजल की जांच रिपोर्ट आदि अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता को प्रतिष्ठान में सुधार करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया है | यदि खाद्य कारोबाऱकर्ता द्वारा अपेक्षित सुधार नहीं किया गया तो खाद्य पंजीकरण निलंबन की कार्यवाही की जाएगी| विकास कॉलोनी निकट ओल्ड रानीपुर मोड़,
हरिद्वार पर स्थित थोक विक्रेता /वितरक फर्म भगवती ट्रेडर्स का निरीक्षण कर संदेह के आधार पर प्रतिष्ठान से नंद केसरी ब्रांड गाय का घी एवं गोल्डन क्रॉउन ब्रांड शहद के विधिक नमूने जांच हेतु लिये गये | इसके अतिरिक्त रानीपुर मोड़ के पास सूर्या कौम्पलेक्स में संचालित रेस्टोरेंट बैरागी राजमा चावल का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया | निरीक्षण में उक्त रेस्टोरेंट का खाद्य पंजीकरण गलत पाया गया| खाद्य कारोबाऱकर्ता द्वारा रेस्टोरेंट का पंजीकरण न लेकर फुटकर विक्रेता की श्रेणी का पंजीकरण प्रस्तुत किया गया जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 61 के तहत चालानी कार्यवाही की गई
मेडिकल फिटनेस और पेस्ट कंट्रोल के दस्तावेज नहीं मिले
निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम ने रेस्टोरेंट संचालक से खाद्य कारोबार और स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े कुछ आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत करने को कहा। विभाग के अनुसार मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, पेस्ट कंट्रोल से संबंधित अभिलेख और पेयजल की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सके।
अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विकास कॉलोनी, ओल्ड रानीपुर मोड़ के पास स्थित थोक विक्रेता एवं वितरक फर्म भगवती ट्रेडर्स का भी निरीक्षण किया। विभागीय टीम ने यहां उपलब्ध खाद्य उत्पादों की जांच की। संदेह के आधार पर प्रतिष्ठान से नंद केसरी ब्रांड गाय का घी और गोल्डन क्राउन ब्रांड शहद के विधिक नमूने लिए गए। दोनों नमूनों को भी जांच के लिए भेजा जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग समय-समय पर खाद्य उत्पादों के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थिति की जांच करता है। प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद ही नमूनों के संबंध में आगे की विभागीय कार्रवाई तय की जाएगी।
अभियान के दौरान रानीपुर मोड़ के पास स्थित सूर्या कॉम्पलेक्स में संचालित रेस्टोरेंट बैरागी राजमा चावल का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। विभाग के अनुसार निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट का खाद्य पंजीकरण सही श्रेणी में नहीं पाया गया। खाद्य कारोबारकर्ता की ओर से रेस्टोरेंट के लिए आवश्यक श्रेणी का पंजीकरण प्रस्तुत करने के बजाय फुटकर विक्रेता श्रेणी का पंजीकरण प्रस्तुत किया गया। विभाग ने इसे खाद्य कारोबार के लिए पंजीकरण संबंधी नियमों के अनुरूप नहीं माना। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 61 के तहत नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियमों और पंजीकरण की सही श्रेणी का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
15 सितंबर को चलाए गए अभियान में श्री श्याम रेस्टोरेंट से मसाला डोसा, भगवती ट्रेडर्स से गाय का घी और शहद के नमूने लिए गए। इन नमूनों की प्रयोगशाला जांच के बाद उनकी गुणवत्ता से संबंधित स्थिति सामने आएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए विधिक नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी खाद्य उत्पाद में निर्धारित मानकों से संबंधित कमी पाई जाती है, तो संबंधित नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए नमूना लिए जाने को अपने आप में खाद्य उत्पाद के असुरक्षित या अमानक होने का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
विभाग ने खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने, कीट नियंत्रण की नियमित व्यवस्था करने, कर्मचारियों के आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र रखने और खाद्य कारोबार की सही श्रेणी में पंजीकरण कराने के निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया है। अभियान के दौरान विभाग की कार्रवाई से यह संकेत भी मिलता है कि शहर के खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, दस्तावेज और पंजीकरण से जुड़े नियमों की निगरानी जारी है। आने वाले दिनों में भी विभाग की ओर से ऐसे निरीक्षण अभियान चलाए जा सकते हैं।
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