हत्यारोपी युवक को सुनाई उम्रकैद की सजाउम्रकैद की सजा

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हरिद्वार : तृतीय अपर जिला जज अनिरुद्ध भट्ट की अदालत ने दिनदहाड़े हत्या के एक मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये के जुर्माने का भी आदेश दिया है। तमंचा रखने के अपराध में भी आरोपी को तीन साल की कैद और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है।

घटना का विवरण:

11 दिसंबर 2019 को, शिकायतकर्ता इशारत अली ने कोतवाली मंगलौर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उनके पिता जब्बाद और गांव के ही अनुज उर्फ नीलू (पुत्र जगपाल सिंह) व अन्य के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते अनुज उर्फ नीलू, उनके भाई बिट्टू और पिता जगपाल सिंह ने मिलकर एक साजिश रची।

घटना के दिन, इन लोगों ने जब्बाद को गांव के ही प्रदीप के खेत में बुलाया। जब जब्बाद वहां पहुंचे, तो उन पर गोली चला दी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और मामला दर्ज कराया।

अदालत का निर्णय:

मामले की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने आरोपियों के खिलाफ सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि अनुज उर्फ नीलू ने रंजिश के चलते हत्या की थी और अवैध हथियार का भी इस्तेमाल किया था।

फाइल फोटो

तृतीय अपर जिला जज अनिरुद्ध भट्ट ने सभी पक्षों को सुनने और सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद अनुज उर्फ नीलू को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ-साथ अवैध हथियार रखने के लिए तीन साल की कैद की सजा सुनाई।

जुर्माना:

हत्या के मामले में: 20,000 रुपये का जुर्माना।

अवैध हथियार रखने के मामले में: 1,000 रुपये का जुर्माना।

By ATHAR

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