“रुड़की कोतवाली पुलिस द्वारा शिमला हिमाचल प्रदेश से गैर जमानती वारंटी की गिरफ्तारी”“रुड़की कोतवाली पुलिस द्वारा शिमला हिमाचल प्रदेश से गैर जमानती वारंटी की गिरफ्तारी”

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हरिद्वार | रुड़की

माननीय न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंटों की शत-प्रतिशत तामील सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली रुड़की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दबिश देकर धारा 138 एनआई एक्ट के तहत वांछित एक गैर जमानती वारंटी को गिरफ्तार किया है।

यह कार्रवाई पुलिस की सक्रियता, अंतरराज्यीय समन्वय और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाती है।

न्यायालय के आदेशों की सख्त तामील का अभियान

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा जिले के सभी थाना एवं कोतवाली प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि माननीय न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंटों (NBW) की तामील में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इसी क्रम में कोतवाली रुड़की के प्रभारी निरीक्षक द्वारा एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसे फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया गया।

पुलिस प्रशासन का मानना है कि न्यायालय के आदेशों की समयबद्ध तामील से न केवल न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ़ होती है, बल्कि समाज में कानून का भय और विश्वास भी कायम रहता है।

शिमला में दबिश, वारंटी गिरफ्तार

पुलिस टीम को प्राप्त गोपनीय सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर यह जानकारी मिली कि गैर जमानती वारंटी अंशुल गुप्ता शिमला (हिमाचल प्रदेश) में रह रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने ठाकुर निवास, घोड़ा चौकी, शिमला में दबिश दी।

कड़ी मशक्कत और सटीक रणनीति के तहत पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विधिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई हेतु कोतवाली लाया गया।

किस मामले में था वारंटी वांछित

गिरफ्तार किए गए वारंटी के खिलाफ माननीय न्यायालय में वाद संख्या 437/23 दर्ज है, जो धारा 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (NI) एक्ट से संबंधित है। यह धारा चेक बाउंस जैसे वित्तीय अपराधों से जुड़ी होती है, जिसे कानून में गंभीर श्रेणी का अपराध माना गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था, जिसके चलते न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

गिरफ्तार वारंटी का विवरण

  • नाम: अंशुल गुप्ता
  • पिता का नाम: रामकुमार गुप्ता
  • पता: मकान संख्या 598, आदर्श नगर, रुड़की
  • तहसील/जनपद: रुड़की, हरिद्वार
  • संबंधित वाद: वाद संख्या 437/23
  • धारा: 138, NI एक्ट

पुलिस टीम की अहम भूमिका

इस सफल गिरफ्तारी अभियान में कोतवाली रुड़की पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में शामिल रहे—

  1. अपर उप निरीक्षक नरेंद्र राठी
  2. हेड कांस्टेबल नूर हसन
  3. महिला होमगार्ड सुनीता

वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस टीम की कार्यशैली, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की है।

हरिद्वार पुलिस का सख्त संदेश

इस कार्रवाई के माध्यम से हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वालों को देश के किसी भी कोने से गिरफ्तार किया जाएगा। फरार रहकर कानून से बचने की कोशिश करने वालों के लिए अब कोई स्थान सुरक्षित नहीं है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे अभियानों को और अधिक तेज किया जाएगा, ताकि जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

अंतरराज्यीय समन्वय का उदाहरण

शिमला जैसे बाहरी राज्य से वारंटी की गिरफ्तारी यह दर्शाती है कि हरिद्वार पुलिस अंतरराज्यीय स्तर पर भी प्रभावी समन्वय के साथ कार्य कर रही है। यह अभियान अन्य फरार आरोपियों के लिए भी एक चेतावनी है कि पुलिस की पकड़ से बचना संभव नहीं है।

अभियान रहेगा आगे भी जारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने दोहराया कि जनपद में चलाया जा रहा यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। वांछित, इनामी और गैर जमानती वारंटियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जाएगी, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और आम जनता सुरक्षित महसूस करे। कोतवाली रुड़की पुलिस द्वारा शिमला से गैर जमानती वारंटी की गिरफ्तारी कानून के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता और न्यायालय के आदेशों के सम्मान का स्पष्ट उदाहरण है। यह कार्रवाई न केवल पुलिस की कार्यकुशलता को दर्शाती है, बल्कि आम जनता में कानून व्यवस्था के प्रति भरोसा भी मजबूत करती है। हरिद्वार पुलिस का यह अभियान आने वाले समय में अपराध नियंत्रण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा

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By ATHAR

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