आईआईटी गेट पर हंगामा करते युवकों को काबू में करती हरिद्वार पुलिस की टीमआईआईटी गेट पर हंगामा करते युवकों को काबू में करती हरिद्वार पुलिस की टीम

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रुड़की, हरिद्वार | दिनांक 20 मई 2025 को हरिद्वार पुलिस ने समय पर कार्रवाई करते हुए आईआईटी रुड़की के गेट के बाहर उत्पात मचा रहे तीन युवकों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक गेट के पास हंगामा कर रहे हैं और सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली रुड़की से पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

सूचना मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस टीम

पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि तीन युवक आईआईटी गेट के बाहर शोरगुल और हंगामा कर रहे हैं, जिससे आसपास का माहौल बिगड़ रहा है। यह स्थान शैक्षणिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है और यहां इस प्रकार की गतिविधि को गंभीरता से लिया जाता है।

समझाने के बावजूद नहीं माने युवक, पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई

पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने पहले युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी युवक पुलिस की बातों को नजरअंदाज करते हुए शांति भंग करते रहे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत निर्णय लेते हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS – Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 170 (1) के अंतर्गत कार्रवाई दर्ज की गई।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान

पुलिस द्वारा जिन तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम और पते निम्नलिखित हैं:

1. अभय तिवारी, पुत्र अनिल तिवारी, निवासी DM-169, दीनदयाल नगर, वाटर टैंक के पास, थाना महाराजपुरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

2. इन्द्रवीर दोहरे, पुत्र सीताराम, निवासी ग्राम व पोस्ट बाराकला, थाना देहात भिण्ड, जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश।

3. अविनाश शर्मा, पुत्र ब्रजमोहन, निवासी कांटे साहब का बाग, गोल पहाड़िया, लश्कर, थाना इन्द्रगंज, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

पुलिस टीम की तत्परता से टला बड़ा विवाद

इस पूरी कार्रवाई में उप निरीक्षक (SI) अषाढ़ पंवार, मुख्य आरक्षी (हेड कांस्टेबल) प्रवीन, और होमगार्ड प्रदीप शामिल रहे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और संयमित व्यवहार के चलते स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोका जा सका। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की।

धारा 170 (1) बीएनएसएस क्या है?

धारा 170 (1) बीएनएसएस के अंतर्गत “शांति भंग करने, अव्यवस्था फैलाने या भीड़ इकट्ठा करके समाजिक वातावरण को खराब करने” जैसे मामलों में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर न्यायिक सजा का भी प्रावधान है।

स्थानीय पुलिस की सख्ती से मिलेगा संदेश

हरिद्वार पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि जनता की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों की शांति भंग करने वालों के खिलाफ कोई ढील नहीं बरती जाएगी। आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के आसपास इस प्रकार की घटनाएं शैक्षिक माहौल पर भी प्रभाव डाल सकती हैं, जिसे प्रशासन गंभीरता से लेता है।

हरिद्वार पुलिस ने एक बार फिर अपनी सजगता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है। समय पर कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गिरफ्त में लेकर शांति व्यवस्था को कायम रखा गया है। जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अशांति फैलाने वाली गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

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By Aman

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