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हरिद्वार, ज्वालापुर। हरिद्वार पुलिस ने SSP के निर्देशानुसार लंबित मामलों का निस्तारण करते हुए आबकारी अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत जब्त किए गए 166 माल-मुकदमती को नष्ट कर दिया।
यह कार्रवाई कोतवाली ज्वालापुर परिसर में न्यायालय के आदेशानुसार की गई, जिसमें संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी रही।
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न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के निर्देशानुसार जनपद के सभी थाना/कोतवाली में लंबित मुकदमों के माल-मुकदमती के निस्तारण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत दिनांक 17 मार्च 2025 को न्यायालय के आदेशानुसार कोतवाली ज्वालापुर में 166 जब्त सामानों को नष्ट किया गया।
✅ आबकारी अधिनियम: 112 मामले (वर्ष 2024 से संबंधित)
✅ आर्म्स एक्ट: 54 मामले (वर्ष 2020-2024 के बीच दर्ज किए गए)
अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्यवाही
इस निस्तारण प्रक्रिया के दौरान न्यायालय द्वारा अधिकृत अधिकारी और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यवाही पूरी की गई।

सीओ ज्वालापुर, नायब तहसीलदार, जनपद हरिद्वार, निरीक्षक आबकारी विभाग, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली ज्वालापुर इस कार्रवाई की विडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई और रिपोर्ट न्यायालय को भेजी जा रही है।
क्यों जरूरी था यह निस्तारण?

पुराने मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना। अवैध हथियार और नशीली वस्तुओं को खत्म कर अपराधियों के दोबारा उपयोग से रोकना। पुलिस थानों में लंबित केसों को कम करके प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाना।न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना।
SSP हरिद्वार का सख्त संदेश

हरिद्वार एसएसपी ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा, ताकि लंबित मुकदमे जल्द से जल्द हल किए जा सकें।उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध हथियार, शराब और अन्य जब्त सामानों को नष्ट करने की यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।
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हरिद्वार पुलिस ने न्यायालय के आदेशानुसार कोतवाली ज्वालापुर में 166 जब्त वस्तुओं को नष्ट करके लंबित मुकदमों का निस्तारण किया। यह कार्रवाई न्यायालय और प्रशासन के समन्वय से पूरी की गई, जिससे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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