Welcome to ज्वालापुर टाइम्स न्यूज़   इस खबर को सुनने के लिए यह बटन दबाए Welcome to ज्वालापुर टाइम्स न्यूज़
नगर निगम चुनाव 2024: हरिद्वार में आचार संहिता लागू, शांति भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाईशांति भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

सबसे सटीक ज्वालापुर टाइम्स न्यूज़

हरिद्वार, 27 दिसंबर 2024

नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, अजयवीर सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड द्वारा नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही हरिद्वार समेत उत्तराखंड के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, और नगर पंचायतों (कुछ क्षेत्रों को छोड़कर) में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।

आचार संहिता के तहत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह प्रतिबंध मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन पर संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के तहत लागू प्रतिबंध:

फाइल फोटो आचार संहिता की जनकारी

1. समूह में एकत्र होने पर प्रतिबंध:

सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह बनाने की मनाही।

यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों की परंपरागत सभाओं और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

2. हथियार और खतरनाक सामग्री पर रोक:

सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, तलवार, चाकू, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री, पेट्रोल आदि ले जाने पर रोक।

वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों को लाठी का उपयोग करने की अनुमति रहेगी।

3. झूठी अफवाहें और भाषण:

किसी भी प्रकार की झूठी अफवाहें फैलाने और अपमानजनक भाषा के प्रयोग पर सख्त मनाही।

4. जुलूस और जनसभा:

बिना अनुमति जुलूस और जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी।

शादी, भजन-कीर्तन, और शव यात्राओं को छूट दी गई है।

5. सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग:

सार्वजनिक स्थलों पर झंडे, बैनर लगाने पर रोक।

बिना अनुमति के सार्वजनिक पार्कों में सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।

6. मतगणना के दिन के लिए विशेष निर्देश:

मतगणना स्थल के 300 मीटर के अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।

तीन से अधिक गाड़ियों के काफिले और क्षमता से अधिक व्यक्तियों के वाहन में बैठने पर रोक।

आदेश का उल्लंघन दंडनीय होगा:

नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी थानाध्यक्षों और निरीक्षकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश 24 दिसंबर 2024 से प्रभावी है और मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा। आदेश की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

By Aman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

इस खबर को सुनने के लिए यह बटन दबाए