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हरिद्वार, 4 सितंबर 2025: जनपद वासियों और आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के प्रति राज्य सरकार की सख्त व्यवस्था के तहत आज स्वास्थ्य विभाग ने क्लीनिकों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों में Standards के उल्लंघन पर बड़े पैले–बढ़ कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जनपद भर में चल रहे हुड़दंग वाले निदान संस्थानों पर औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की गई है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ आर.के. सिंह ने बताया कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ रमेश कुंवर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी रवि संदल, राजन ठाकुर और कुलदीप बिष्ट सदस्य थे। इस समिति ने जनपद के विभिन्न कस्बों और गांवों में संचालित नैदानिक संस्थानों में जाकर अचानक निरीक्षण किया और मानक अनुपालन की जांच की।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ‘मान्य डायग्नोस्टिक’ एवं ‘ग्लोबल मल्टीस्पेशलिटी’ (बहादराबाद), ‘लंडौरा’ संस्थानों में संचालन मानकों के अनुसार नहीं हो रहा था—इन्हें तत्काल सील कर दिया गया। वहीं, ‘दीप अल्ट्रासाउंड सुल्तानपुर’, ‘यशलोक हॉस्पिटल रुड़की’ और ‘आर्यावर्त हॉस्पिटल कनखल’ में उस समय डॉक्टर अनुपस्थित थे जबकि अल्ट्रासाउंड मशीन चालू हालत में मिली। ऐसे मामलों में नियमों के तहत जुर्माना लगाया गया और नोटिस भी निर्गत किया गया।
आगे चलकर, जिला भर में 19 नैदानिक संस्थानों पर विस्तृत निरीक्षण हुआ। इनमें विभिन्न प्रकार की अनियमितताएँ पाई गईं—जिसके लिए प्रत्येक पर 50‑50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सूची में शामिल थे
इसके अतिरिक्त, चौहान एक्स-रे क्लीनिक, बालाजी एक्स-रे सेंटर, सहारा हॉस्पिटल, खुशी हेल्थ केयर, और लाइफलाइन अस्पताल इमलीखेड़ा से मशीनें जब्त की गईं और प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस तरह, कुल मिलाकर 9 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्पष्ट नीति है: “जनपद वासियों और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ अब किसी भी प्रकार से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में अनियमितता पर अब कोई छूट नहीं दी जाएगी।
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