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हरिद्वार में लगातार अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा जनपदभर में संदिग्ध व्यक्तियों व असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में 29 जुलाई 2025 को कोतवाली लक्सर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान और उसके खिलाफ कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान राजेश पुत्र विशम्बर के रूप में हुई है, जो मारकपुर, कोतवाली लक्सर, हरिद्वार का निवासी है। राजेश पर आरोप है कि वह समाज में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्षेत्रीय वातावरण बिगड़ सकता था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस (BNS) के तहत कार्रवाई की है और थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। यह धारा आमतौर पर उन मामलों में लगाई जाती है, जहां कोई व्यक्ति सरकारी पद या कार्य का झूठा दावा करता है, जिससे शांति भंग हो सकती है।
पुलिस टीम ने दिखाई तत्परता
इस कार्रवाई को सफल बनाने वाली पुलिस टीम में निम्न अधिकारी शामिल रहे:उप निरीक्षक: कर्मवीर सिंह कांस्टेबल: संदीप रावत कांस्टेबल: अक्षय तोमर पुलिस अधिकारियों की तत्परता और सटीक कार्रवाई से क्षेत्र में एक बार फिर संदेश गया है कि शांति व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हरिद्वार पुलिस का सख्त संदेश: कानून का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त
हरिद्वार पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से साफ संकेत मिलते हैं कि जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन बेहद गंभीर है। एसएसपी द्वारा लगातार ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को समय रहते रोका जा सके।
क्या है धारा 170 बीएनएसएस?
धारा 170 बीएनएसएस (भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी अधिकारी बनकर कार्य करता है या उस रूप में प्रस्तुत करता है, तो यह गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है ताकि किसी भी गलत उद्देश्य से सत्ता या पद का दुरुपयोग न हो।
हरिद्वार पुलिस का यह त्वरित और साहसिक कदम कानून व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नागरिकों से अपील की जाती है कि किसी भी असामाजिक गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें और समाज में शांति बनाए रखने में सहयोग करें।
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