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नई दिल्ली, 3 फरवरी: अगर आप मकान, ऑफिस या दुकान किराए पर देकर कमाई करते हैं, तो आपके लिए राहतभरी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किराए पर सोर्स पर टैक्स कटौती (टीडीएस) की सालाना सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी है। इससे छोटे मकान मालिकों और किराएदारों को बड़ी राहत मिलेगी।
किन लोगों को होगा फायदा?
1. छोटे मकान मालिक: अब जिनका वार्षिक किराया 6 लाख रुपये से कम है, उन्हें किराए पर टीडीएस कटौती की चिंता नहीं रहेगी।
2. किराएदार: अब 50,000 रुपये तक का मासिक किराया देने वालों को टीडीएस काटने और जमा करने की झंझट से मुक्ति मिलेगी।
क्या बदला?

पहले, अगर मासिक किराया 20,000 रुपये से ज्यादा होता था, तो टीडीएस कटता था। अब यह सीमा 50,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इससे छोटे स्तर पर किराए पर लेन-देन करने वालों को राहत मिलेगी और टैक्स से जुड़े नियमों का बोझ भी कम होगा।
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