आयकर में बड़ा बदलाव ! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया नया इनकम टैक्स बिल 2025नया इनकम टैक्स बिल 2025
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नई दिल्ली, । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। इस नए कानून का उद्देश्य 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को बदलना है, जो लगातार संशोधनों के कारण काफी जटिल हो चुका था। सरकार ने इस बिल में कर प्रणाली को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है, जिससे करदाताओं को आसानी हो और अनुपालन प्रक्रिया सरल हो सके।

नए इनकम टैक्स बिल 2025 में पुराने एक्ट के 819 सेक्शन को घटाकर 536 कर दिया गया है।

साथ ही, इसमें कई अनावश्यक कर छूटों को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इस कानून में भाषा को भी सरल बनाया है और इसमें इस्तेमाल किए गए कुल शब्दों की संख्या को 5 लाख से घटाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। करदाताओं के लिए इसे और आसान बनाने के लिए ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द का उपयोग किया जाएगा, जिससे आम करदाता के लिए कर प्रणाली को समझना अधिक सुगम होगा।

नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू

किया जाएगा। हालांकि, इसे पहले संसदीय स्थायी समिति के विचार-विमर्श के लिए भेजा जाएगा। यह बिल वर्तमान कर स्लैब या कर छूट में कोई बदलाव नहीं करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा कर ढांचे को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक स्तर पर बेहतरीन कर प्रणालियों के अनुरूप लाने का है। सरकार का मानना है कि इससे भारत का कर आधार मजबूत होगा और देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

इस कानून की एक अहम विशेषता यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी आधारित असेसमेंट पर जोर दिया गया है। करदाताओं और व्यवसायों को कर प्रावधानों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए इसमें तालिकाएँ, उदाहरण और सूत्र शामिल किए गए हैं।

सरकार की मंशा करदाताओं को जटिल कर नियमों से मुक्त करना है, ताकि वे अपनी आय और व्यवसाय के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि केवल कर योजनाओं पर। यह बदलाव देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक होगा और व्यापारिक माहौल को अधिक पारदर्शी बनाएगा।

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By Aman

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