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हरिद्वार, 30 दिसंबर 2024:
उप जिलाधिकारी भगवानपुर, जितेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 23 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना के तहत नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी होने से मतगणना समाप्ति तक भगवानपुर सहित सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।
आदेश और निषेधाज्ञा:

चुनाव प्रक्रिया के शांतिपूर्ण संचालन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निम्नलिखित आदेश लागू किए गए हैं:
1. सभा और जुलूस:
नगर पंचायत भगवानपुर की सीमा में बिना अनुमति के जुलूस, जलसा या जनसभा का आयोजन नहीं किया जाएगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी पूर्व अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेगा।शासकीय कार्यों और शवयात्रा को इस आदेश से छूट दी गई है।
2. हथियार और मादक पदार्थ:धारदार शस्त्र, आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा या कोई भी आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
मादक द्रव्यों के सेवन के बाद अश्लील या अभद्र व्यवहार करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
3. उत्तेजनात्मक गतिविधियां:
आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर या पंपलेट लगाना प्रतिबंधित रहेगा।
उत्तेजनात्मक नारेबाजी या ऐसा कोई कार्य जो साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़े, पूरी तरह वर्जित होगा।
4. अप्रिय कृत्य:
पानी से भरे गुब्बारे, कीचड़, पत्थर या किसी अन्य पदार्थ को किसी व्यक्ति पर फेंकने की मनाही है।
किसी प्रकार का कृत्य, जिससे लोक शांति भंग हो, प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश की वैधता:
यह आदेश 26 दिसंबर 2024 को शाम 3:00 बजे से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।
प्रचार-प्रसार:
आदेश का प्रचार-प्रसार भगवानपुर उपखंड के थानों, तहसील और नगर पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा।

