हरिद्वार की कोतवाली ज्वालापुर पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश पर शाहरियाज को एक माह के लिए जिला बदर किए जाने की कार्रवाई।हरिद्वार की कोतवाली ज्वालापुर पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश पर शाहरियाज को एक माह के लिए जिला बदर किए जाने की कार्रवाई।

रिपोर्टर (सचिन शर्मा)

सबसे सटीक ज्वालापुर टाइम्स न्यूज़…

हरिद्वार। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हरिद्वार पुलिस द्वारा पेशेवर एवं आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एक आदतन अभियुक्त को एक माह के लिए जिला बदर किया है। पुलिस के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को निर्धारित अवधि तक हरिद्वार जिले की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन कर जिले में प्रवेश करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पेशेवर अपराधियों और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिनके खिलाफ पूर्व में आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। इन निर्देशों के क्रम में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने दिनांक 30 अक्टूबर 2026 को न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, वारंटी शाहरियाज के विरुद्ध बाद संख्या 06/2026 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) एवं संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके बाद गुंडा अधिनियम, 1970 की धारा 3(3) के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को एक माह के लिए जिला बदर किया गया।

जिला बदर की कार्रवाई का उद्देश्य निर्धारित अवधि तक संबंधित व्यक्ति की जनपद में मौजूदगी को प्रतिबंधित करना है। न्यायालय के आदेश के अनुसार उसे एक महीने तक हरिद्वार जिले की सीमा से बाहर रहना होगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि इस अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति जिले की सीमा में प्रवेश करता है, तो आदेश के उल्लंघन के संबंध में उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जिला बदर किए गए शाहरियाज के विरुद्ध पूर्व में दो आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं। इनमें पहला मामला वर्ष 2023 का है, जिसका मुकदमा संख्या 250/2023 है। इस मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 323 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

वहीं दूसरा मामला वर्ष 2018 का है, जिसका मुकदमा संख्या 318/2018 है। इस मुकदमे में भारतीय दंड विधान की धारा 323, 325, 504 और 506 के तहत धाराएं दर्ज की गई थीं। पुलिस के अनुसार, उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के तहत की गई है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति को आदेश में निर्धारित शर्तों और अवधि का पालन करना अनिवार्य होता है। जिला बदर की अवधि के दौरान जिले की सीमा में प्रवेश करना आदेश का उल्लंघन माना जा सकता है, जिस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए पुलिस ऐसे व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखती है, जिनके विरुद्ध पूर्व में आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं या जिनके संबंध में कानूनी कार्रवाई आवश्यक समझी जाती है। ज्वालापुर पुलिस की यह कार्रवाई भी इसी क्रम में की गई है। पुलिस का उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी संभावित अवांछित गतिविधि को रोकने के लिए कानून के दायरे में आवश्यक कदम उठाना है। हालांकि, प्रत्येक कार्रवाई संबंधित कानून और सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के आधार पर ही की जाती है।

जिला बदर की कार्रवाई कोतवाली ज्वालापुर पुलिस टीम द्वारा की गई। पुलिस टीम में अपर उप निरीक्षक प्रताप दत्त शर्मा, हेड कांस्टेबल प्रकाश थापा और होमगार्ड सिद्धार्थ कुमार शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में टीम ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर संबंधित कार्रवाई पूरी की। पुलिस ने निर्धारित अवधि के दौरान आदेश की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने की बात कही है।

पुलिस के अनुसार, जिला बदर किए गए व्यक्ति को एक माह तक हरिद्वार जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा। इस अवधि में यदि वह जिले के भीतर प्रवेश करता है, तो उसके विरुद्ध संबंधित आदेश और लागू कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पुलिस द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। पुलिस का कहना है कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून के तहत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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By ATHAR

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