रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
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हरिद्वार 2026। हरिद्वार में गुटखा और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। ऑपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने खड़खड़ी, भूपतवाला, भीमगोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी कर दुकानों की जांच की। पुलिस के अनुसार, अभियान के दौरान प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े मामलों में संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के तहत चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही दुकानदारों को भविष्य में प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।
पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम करना और संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आगे भी कोई दुकानदार प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध लागू कानून और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जनपद में गुटखा और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 16 अक्टूबर 2026 को कोतवाली नगर हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की। पुलिस टीम ने खड़खड़ी, भूपतवाला और भीमगोड़ा सहित आसपास के इलाकों में दुकानों की जांच की। अभियान के दौरान प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री के संबंध में जानकारी जुटाई गई और नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कार्रवाई की गई।
पुलिस के मुताबिक, संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत चालान किए गए। हालांकि, उपलब्ध पुलिस सूचना में चालान किए गए दुकानदारों की कुल संख्या, जब्त किए गए उत्पादों की मात्रा और अलग-अलग दुकानों से बरामद सामग्री का विवरण नहीं दिया गया है।
खड़खड़ी, भूपतवाला और भीमगोड़ा में दुकानों की जांच
खड़खड़ी, भूपतवाला और भीमगोड़ा हरिद्वार के प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों और श्रद्धालुओं की भी आवाजाही रहती है। ऐसे क्षेत्रों में दुकानों पर बिकने वाले उत्पादों की जांच करना पुलिस के अभियान का हिस्सा रहा। पुलिस ने इन इलाकों में छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की। संबंधित दुकानदारों को नियमों का पालन करने और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री से दूर रहने की हिदायत दी गई।
अभियान के दौरान पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि दुकानदारों को लागू नियमों के प्रति जागरूक करना भी बताया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन दोबारा सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, अभियान के दौरान प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित मामलों में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम यानी COTPA के तहत चालान किए गए।
COTPA का पूरा नाम Cigarettes and Other Tobacco Products Act है। यह भारत में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कानून है। इसके अंतर्गत कुछ प्रकार के उल्लंघनों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि, प्रत्येक मामले में लागू प्रावधान संबंधित उल्लंघन की प्रकृति और उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर करते हैं। इस कार्रवाई के संबंध में पुलिस ने चालान किए जाने की जानकारी दी है। उपलब्ध सूचना में किसी विशेष धारा, जुर्माने की राशि या जब्ती की मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इन विवरणों को लेकर कोई अतिरिक्त दावा नहीं किया जा रहा है

अभियान के दौरान पुलिस ने संबंधित दुकानदारों को भविष्य में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने की सख्त हिदायत दी। पुलिस के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। दुकानदारों के लिए जरूरी है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर केवल उन्हीं उत्पादों की बिक्री करें, जिनकी बिक्री कानून के तहत अनुमत है। किसी उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लागू होने की स्थिति में संबंधित नियमों का पालन करना आवश्यक है।
पुलिस की चेतावनी के अनुसार, भविष्य में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे दुकानदारों को नियमों के प्रति सतर्क रहने और किसी भी प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री से बचने का संदेश दिया गया है।
तंबाकू उत्पादों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम जुड़े हैं। ऐसे में तंबाकू नियंत्रण से संबंधित कानूनों का पालन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों और पुलिस की ओर से समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। हरिद्वार में चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस ने दुकानों की जांच की और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े मामलों में चालान की कार्रवाई की। पुलिस की ओर से दुकानदारों को नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर प्रकार के गुटखे या तंबाकू उत्पाद पर लागू कानूनी स्थिति एक जैसी नहीं होती। कार्रवाई संबंधित उत्पाद और उस पर लागू नियमों के आधार पर की जाती है। इसलिए दुकानदारों को किसी भी उत्पाद की बिक्री से पहले उसके संबंध में लागू प्रतिबंधों और नियमों की जानकारी रखनी चाहिए।
तंबाकू उत्पादों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम जुड़े हैं। ऐसे में तंबाकू नियंत्रण से संबंधित कानूनों का पालन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों और पुलिस की ओर से समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।
हरिद्वार में चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस ने दुकानों की जांच की और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े मामलों में चालान की कार्रवाई की। पुलिस की ओर से दुकानदारों को नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर प्रकार के गुटखे या तंबाकू उत्पाद पर लागू कानूनी स्थिति एक जैसी नहीं होती। कार्रवाई संबंधित उत्पाद और उस पर लागू नियमों के आधार पर की जाती है। इसलिए दुकानदारों को किसी भी उत्पाद की बिक्री से पहले उसके संबंध में लागू प्रतिबंधों और नियमों की जानकारी रखनी चाहिए।
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