हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के सिकरोड़ा गांव में न्यायालय के उद्घोषणा आदेशों की तामील के लिए पुलिस की कार्रवाईहरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के सिकरोड़ा गांव में न्यायालय के उद्घोषणा आदेशों की तामील के लिए पुलिस की कार्रवाई

रिपोर्टर (सचिन शर्मा)

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हरिद्वार 2026। हरिद्वार जिले में गौकशी से जुड़े मामलों में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के निर्देश पर कोतवाली भगवानपुर पुलिस ने ग्राम सिकरोड़ा में दो आरोपियों के निवास पर पहुंचकर न्यायालय से जारी उद्घोषणा आदेशों की तामील की। पुलिस टीम ने ढोल बजाकर सार्वजनिक मुनादी कराई और संबंधित आदेश आरोपियों के घरों पर चस्पा किए।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा आदेशों के अनुपालन में की गई। जिन दो व्यक्तियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई, उनकी पहचान असलम पुत्र नानू और फैज़ान पुत्र सफ़ीम, दोनों निवासी ग्राम सिकरोड़ा, थाना भगवानपुर, जिला हरिद्वार के रूप में बताई गई है। पुलिस ने सार्वजनिक मुनादी के माध्यम से संबंधित आरोपियों को न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के लिए कहा। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने जनपद में गौकशी जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और संबंधित मामलों में वांछित अथवा फरार आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार, इन्हीं निर्देशों के क्रम में भगवानपुर पुलिस ने सिकरोड़ा गांव में न्यायालय के उद्घोषणा आदेशों की तामील की।

पुलिस ने बताया कि संबंधित मामलों में दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। न्यायालय से जारी आदेशों के अनुपालन के लिए पुलिस टीम उनके निवास स्थानों पर पहुंची। वहां सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई गई और उद्घोषणा आदेश घरों पर चस्पा किए गए। इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को न्यायालय की कार्यवाही की जानकारी देना और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास करना है। मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

ढोल बजाकर कराई गई सार्वजनिक मुनादी

कोतवाली भगवानपुर पुलिस की टीम ग्राम सिकरोड़ा पहुंची और दोनों आरोपियों के निवास स्थानों पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, ढोल बजाकर सार्वजनिक मुनादी कराई गई, ताकि उद्घोषणा आदेशों की जानकारी संबंधित व्यक्तियों और स्थानीय लोगों तक पहुंच सके।

इसके बाद न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा आदेश आरोपियों के घरों पर चस्पा किए गए। मुनादी के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को न्यायालय की ओर से निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के लिए कहा गया। पुलिस ने चेतावनी दी कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आवश्यक कदम उठाए जाने हैं। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने की स्थिति में आगे की कार्रवाई संबंधित कानून और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जा सकती है।

हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के सिकरोड़ा गांव में न्यायालय के उद्घोषणा आदेशों की तामील के लिए पुलिस की कार्रवाई

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी करने से संबंधित है। सामान्य तौर पर यह प्रावधान उस स्थिति में लागू हो सकता है, जब न्यायालय को यह विश्वास करने का आधार हो कि किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी होने के बावजूद वह फरार हो गया है या खुद को छिपा रहा है, जिससे वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है।

ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उद्घोषणा जारी कर सकता है और संबंधित व्यक्ति को तय समय के भीतर उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है। उद्घोषणा की तामील और उसके प्रकाशन की प्रक्रिया कानून में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

इस मामले में पुलिस ने बताया कि न्यायालय से जारी उद्घोषणा आदेशों की तामील के लिए सिकरोड़ा गांव में सार्वजनिक मुनादी कराई गई और आदेश घरों पर चस्पा किए गए। संबंधित व्यक्तियों की आगे की स्थिति और न्यायालय में उनकी उपस्थिति के संबंध में उपलब्ध प्रेस विज्ञप्ति में अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।

भगवानपुर पुलिस द्वारा जारी जानकारी में दो व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। दोनों ग्राम सिकरोड़ा के निवासी बताए गए हैं। असलम पुत्र नानू
निवासी: ग्राम सिकरोड़ा, थाना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार। फैज़ान पुत्र सफ़ीम
निवासी: ग्राम सिकरोड़ा, थाना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार।

पुलिस के अनुसार, दोनों के खिलाफ गौकशी से संबंधित मामलों में फरार होने के कारण न्यायालय द्वारा उद्घोषणा आदेश जारी किए गए थे। पुलिस टीम ने इन्हीं आदेशों की तामील के लिए उनके घरों पर पहुंचकर सार्वजनिक मुनादी कराई। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी मामले में फरार बताया जाना या न्यायालय की ओर से उद्घोषणा आदेश जारी होना अपने आप में आरोप सिद्ध होने का अंतिम प्रमाण नहीं है। संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।

फैज़ान पुत्र सफ़ीम
निवासी: ग्राम सिकरोड़ा, थाना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार। पुलिस के अनुसार, दोनों के खिलाफ गौकशी से संबंधित मामलों में फरार होने के कारण न्यायालय द्वारा उद्घोषणा आदेश जारी किए गए थे। पुलिस टीम ने इन्हीं आदेशों की तामील के लिए उनके घरों पर पहुंचकर सार्वजनिक मुनादी कराई। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी मामले में फरार बताया जाना या न्यायालय की ओर से उद्घोषणा आदेश जारी होना अपने आप में आरोप सिद्ध होने का अंतिम प्रमाण नहीं है। संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।

न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का पालन करना संबंधित व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिस का दायित्व ऐसे आदेशों की तामील कराने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का होता है।

भगवानपुर पुलिस के अनुसार, ग्राम सिकरोड़ा में की गई कार्रवाई इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। दोनों आरोपियों के निवास स्थानों पर उद्घोषणा आदेश चस्पा किए गए और सार्वजनिक मुनादी के जरिए उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने की जानकारी दी गई। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। हालांकि, दोनों व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति, न्यायालय में पेशी या आगे की कार्रवाई के बारे में अंतिम जानकारी संबंधित आधिकारिक अपडेट मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

कोतवाली भगवानपुर पुलिस की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को की गई कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य गौकशी से जुड़े मामलों में फरार बताए गए दो व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय के उद्घोषणा आदेशों की तामील करना था। इसके लिए पुलिस टीम ने सिकरोड़ा गांव में सार्वजनिक मुनादी कराई और आदेश संबंधित घरों पर चस्पा किए। पुलिस के मुताबिक, दोनों व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आगे की कार्रवाई लागू कानूनी प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होगी

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By ATHAR

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