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रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
हरिद्वार/भगवानपुर 2026। गैर जमानती वारंटों की तामील और फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरिद्वार पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में कोतवाली भगवानपुर पुलिस ने 29-30 अगस्त की रात अभियान चलाकर तीन वारंटियों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए वारंटी काफी समय से न्यायालय में अनुपस्थित चल रहे थे और उनकी तलाश में पहले भी संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमानुसार उन्हें संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
गैर जमानती वारंट की तामील के लिए चल रहा अभियान
हरिद्वार जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर न्यायालयों से जारी गैर जमानती वारंटों की तामील के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अलग-अलग थाना और कोतवाली क्षेत्रों में पुलिस टीमें वारंटियों की तलाश कर रही हैं। कोतवाली भगवानपुर पुलिस के मुताबिक, कुछ वारंटी काफी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए पहले भी उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी थी। हालांकि, पुलिस के अनुसार संबंधित व्यक्ति लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। इसी क्रम में पुलिस ने 29-30 अगस्त 2026 की रात विशेष टीम का गठन कर वारंटियों के मकानों और अन्य संभावित स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस को तीन वारंटियों को हिरासत में लेने में सफलता मिली।
तीन वारंटियों को पुलिस ने हिरासत में लिया
कोतवाली भगवानपुर पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए तीनों वारंटी अलग-अलग न्यायालयी मामलों में वांछित थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी संबंधित वादों में जारी वारंटों की तामील के तहत की गई है। गोविन्द राठौरपुलिस के अनुसार गोविन्द राठौर पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम घेरगांजा हसनावाला, थाना बुग्गावाला, जनपद हरिद्वार को गिरफ्तार किया गया है। वह वाद संख्या 17/2022 में संबंधित था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह मामला धारा 81 भारतीय दंड विधान से संबंधित है। नरेश कुमार
दूसरे वारंटी के रूप में नरेश कुमार पुत्र फूल सिंह, निवासी ग्राम चुड़ियाला, थाना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक वह वाद संख्या 348/24 से संबंधित है। इस मामले में आबकारी अधिनियम की धारा 60 का उल्लेख किया गया है। राकेश तीसरे वारंटी के रूप में राकेश पुत्र राजकुमार, निवासी ग्राम चुड़ियाला, थाना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह वाद संख्या 1244/24 से संबंधित है। इस मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 380/411 का उल्लेख किया गया है।
पुलिस के अनुसार वारंटियों की तलाश में उनके संभावित निवास स्थानों के साथ-साथ अन्य संभावित ठिकानों की भी जानकारी जुटाई गई। अभियान के दौरान गठित टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। पुलिस का कहना है कि वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और न्यायालय से जारी वारंटों की तामील को प्राथमिकता दी जा रही है। इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य न्यायालयी प्रक्रिया के तहत लंबित मामलों में संबंधित व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है।
तीनों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस के अनुसार तीनों को नियमानुसार संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। आगे की प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होगी। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या वारंट की तामील अपने आप में उसके दोषी होने का अंतिम प्रमाण नहीं है। संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। हरिद्वार जनपद में गैर जमानती वारंटों की तामील के लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी है। थाना और कोतवाली स्तर पर पुलिस टीमों को न्यायालय से जारी वारंटों की तामील के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
भगवानपुर क्षेत्र में हुई यह कार्रवाई भी इसी अभियान का हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक भविष्य में भी वारंटियों की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर दबिश और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस की ओर से लोगों से भी अपील की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति के संबंध में न्यायालयी प्रक्रिया या कोई कानूनी मामला लंबित है तो वह कानून के दायरे में रहकर संबंधित प्रक्रिया का पालन करे। किसी भी मामले में अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जाता है।
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