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हरिद्वार, 25 नवंबर 2024। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के तत्वाधान में बीएचईएल की महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध एक जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। यह सेमिनार मानव संसाधन विकास केंद्र के भेल सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें वरिष्ठ सिविल जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर ने प्रमुख विषयों पर जानकारी प्रदान की।
महिला सुरक्षा और कानूनों पर महत्वपूर्ण जानकारी:
➡ यौन उत्पीड़न विरोधी कानून और दिशानिर्देश:सेमिनार में बताया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विषाखा गाइडलाइंस के तहत प्रत्येक संगठन में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है। यह समिति किसी भी शिकायत की जांच कर उचित कार्रवाई करती है।
➡ गोपनीयता और कानूनी प्रावधान:कार्यस्थल पर महिलाओं की शिकायतों को गोपनीय रखा जाता है, और यदि कोई जानकारी सार्वजनिक होती है, तो ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
➡ साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से सतर्कता:महिलाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई।
➡ महिला सुरक्षा कानूनों की जानकारी:पोक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिससे महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया जा सके।
➡ एचआईवी/एड्स पर जागरूकता:डा. हेमंत द्वारा एचआईवी से जुड़ी भ्रांतियों और इससे बचाव के उपायों पर जानकारी दी गई।
इस अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा सरल कानूनी ज्ञान पुस्तिकाओं का वितरण भी किया गया, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनों को बेहतर तरीके से समझ सकें।
यह सेमिनार महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।
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