तंबाकू व्यापार का भ्रामक प्रचार करने पर मुकदमा दर्ज किया गयाभ्रामक प्रचार करने पर मुकदमा दर्ज किया गया

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हरिद्वार: तंबाकू उत्पाद को लेकर उत्तराखंड शासन के लेटर हेड का इस्तेमाल कर भ्रामक जानकारी फैलाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक पत्रावली प्रसारित की गई, जिसमें दावा किया गया कि तंबाकू उत्पाद उत्तराखंड सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर बेचे जा रहे हैं। इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

मामला बीएनएस की धारा 336 (3) के तहत दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) हरिद्वार के नोडल अधिकारी सुनील राणा द्वारा एसएसपी को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र के बाद हुई।

मामले की तहकीकात जारी

सिडकुल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और इस बात की पड़ताल की जा रही है कि किसने इस प्रकार की भ्रामक जानकारी फैलाई।

नोडल अधिकारी की अपील

नोडल अधिकारी सुनील राणा ने कहा कि इस तरह की भ्रामक जानकारी न केवल जनता को गुमराह करती है, बल्कि सरकारी तंत्र की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी पर विश्वास न करें और ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

सोशल मीडिया पर नजर

पुलिस और साइबर सेल सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है, ताकि भ्रामक प्रचार करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

सरकार का रुख सख्त

उत्तराखंड सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद को लेकर इस तरह का प्रचार अस्वीकार्य है। प्रशासन ने आम जनता से इस प्रकार की अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की है।

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By Aman

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